पटना 13 अक्टूबर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी माना। अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा, ‘लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ।’
उधर लालू ने इन आरोपों को निराधार बताया। यह मामला रांची और पुरी स्थित IRCTC की 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार चुनाव के बीच यह फैसला लालू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आज (सोमवार) को आइआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 420, धारा 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत आरोप तय कर दिए हैं।
इससे पहले लालू व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। राबड़ी और तेजस्वी भी उनके साथ थे। लैंड फॉर जॉब्स मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला टला। कोर्ट अब 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा।
इधर, सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने X पर लिखा- ‘जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है बीजेपी से लड़ते रहेंगे। एक महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी है बिहारी, बाहरी से नहीं डरते।’
तेजस्वी बोले- यह सब राजनीतिक प्रतिशोध है
तेजस्वी यादव ने कहा, ‘हम इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने शुरू से ही कहा था कि जैसे-जैसे चुनाव करीब आएंगे, ऐसी बातें होंगी। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और अदालत में अपनी बात रखेंगे। जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया, जिसने हर बजट में किराया घटाया, वह ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हार्वर्ड और IIM के छात्र लालू जी से सीखने आए थे। उन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। बिहार और देश की जनता सच्चाई जानती है।’
यह है मामला
सीबीआई के मुताबिक, इन होटलों को लीज पर देने की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई और निविदा विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दिए गए। बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया को जानबूझकर मनचाहे तरीके से पूरा किया गया और इसमें उस समय आइआरसीटीसी के एमडी पीके गोयल की भूमिका रही।
सीबीआइ ने 17 जुलाई 2017 को लालू यादव समेत पांच आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी की और विजय व विनय कोचर समेत कई आरोपितों के 12 ठिकानों पर छापामारी की गई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि कोचर बंधुओं को होटलों की लीज दिलाने के बदले में लालू यादव के परिवार को पटना में तीन एकड़ जमीन मिली। ये जमीन पहले सरला गुप्ता की कंपनी को दी गई, जिसे बाद में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया। इसी जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था।
यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आइआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि होटल आवंटन के बदले में परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन सौदे किए गए थे।
आगे क्या, कितनी सजा मिलेगी
लालू,राबड़ी और तेजस्वी पर केस चलेगा। लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। इसके अलावा, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगे हैं। अगर तीनों के खिलाफ आरोप साबित हुए तो इन्हें एक से 7 साल तक की सजा हो सकती है।