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    Home»चुनाव»यूपी में अब ग्राम प्रधान चुनाव में खर्च की तय हुई सीमा, गाइडलाइन जारी
    चुनाव

    यूपी में अब ग्राम प्रधान चुनाव में खर्च की तय हुई सीमा, गाइडलाइन जारी

    adminBy adminNovember 3, 2025No Comments31 Views
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    लखनऊ 03 नवंबर। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारी तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। यह पहली बार है जब आयोग ने इतनी विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिससे उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से पता रहेगा कि वे चुनाव प्रचार में अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं।

    ग्राम पंचायत सदस्य पद
    राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक ग्राम पंयाचत पर के उम्मीदवार को खर्च की सीमा इस प्रकार तय की गई है।

    सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹200, जमानत राशि ₹800
    आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/महिला): नामांकन शुल्क ₹100, जमानत राशि ₹400
    ग्राम प्रधान पद UP Panchayat Election Update

    सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹600, जमानत राशि ₹3000
    आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क ₹300, जमानत राशि ₹1500
    अधिकतम खर्च सीमा: ₹1,25,000

    सदस्य क्षेत्र पंचायत पद

    सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹600, जमानत राशि ₹3000
    आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क ₹300, जमानत राशि ₹1500

    सदस्य जिला पंचायत पद
    सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹1000, जमानत राशि ₹8000
    आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क ₹500, जमानत राशि ₹4000
    अधिकतम खर्च सीमा: ₹2,50,000

    प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद

    सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹2000, जमानत राशि ₹5000
    आरक्षित वर्ग: नामांकन शुल्क ₹1000, जमानत राशि ₹2500
    अधिकतम खर्च सीमा: ₹3,50,000
    जिला पंचायत अध्यक्ष पद

    सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹3000, जमानत राशि ₹25,000
    आरक्षित वर्गों को मिलेगी 50% की छूट
    राज्य चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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