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    Home»देश»प्रदेश में अब बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे मंजूर होगी, चपरासी लेखपाल बनेंगे
    देश

    प्रदेश में अब बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे मंजूर होगी, चपरासी लेखपाल बनेंगे

    adminBy adminNovember 15, 2025No Comments5 Views
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    लखनऊ 15 नवंबर। यूपी में अब पात्र बुजुर्गों को घर बैठे आराम से पेंशन मिलेगी। उन्हें आवेदन आदि के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे।फैमिली आईडी एक परिवार-एक पहचान प्रणाली के जरिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्रों की सूची स्वत: तैयार हो जाएगी, जो समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाएगी फिर विभाग इनसे संपर्क कर लाभ दिलाएगा। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

    अब सरकार उन्हें खुद फोन करेगी और पूछेगी- आपकी आयु 60 साल की हो गई है, क्या आप वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं? सहमति देने पर एक आसान प्रक्रिया के बाद पेंशन बन जाएगी। ऐसे ही राजस्व विभाग में कार्यरत कानूनगो के चपरासी को अब लेखपाल बनने का मौका मिलेगा। किरायेदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी में छूट को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा, 17 और प्रस्ताव भी पास हुए हैं।

    यूपी में अभी 67.50 लाख बुजुर्गों को हर महीने एक-एक हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए 8.25 लाख और वृद्धजनों को इससे लाभ मिलेगा। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी से चिह्नित पात्र लाभार्थियों को चिह्नित किए जाने के बाद समाज कल्याण विभाग फोन कॉल, एसएमएस और व्हाट्सऐप से संपर्क कर वृद्धावस्था पेंशन के लिए सहमति लेगा। फिर स्वचलित चिह्नीकरण में पात्र नागरिक स्वयं या किसी के सहयोग से पेंशन पोर्टल पर जाकर सहमति-बॉयोमीट्रिक सत्यापन देंगे। स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया में स्वचलित चिह्नीकरण, आवेदन एवं सहमति लेने के बाद योजना अधिकारी द्वारा पात्रता की पुष्टि के अनुरूप 15 दिनों में डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृति पत्र डाक के जरिए भेजा जाएगा। फिर आधार लिंक बैंक खाते में पेंशन की धनराशि सीधे डीबीटी से भेज एसएमएस से सूचना दी जाएगी।

    अब चैन मैन बनेंगे लेखपाल
    राजस्व विभाग में कार्यरत कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को अब लेखपाल बनने का मौका मिलेगा। लेखपाल के कुल पदों में 2% पद चैन मैन से प्रमोशन के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

    जजों को मिलेगा 10 लाख रुपए का कार लोन
    वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया- न्यायिक सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को मिलने वाला कार लोन 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ब्याज दर 5% वार्षिक होगी।

    हाईकोर्ट के 156 निजी सचिवों को प्रमोशन मिलेगा
    इलाहाबाद हाईकोर्ट के 156 निजी सचिवों को ग्रेड-1 में प्रमोशन देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इससे सरकार पर सालाना 10 करोड़ का खर्च आएगा।

    बागपत मेडिकल कॉलेज को जमीन मिलेगी
    मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया- बागपत मेडिकल कॉलेज को 5.6 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। यह जमीन मत्स्य विभाग की है, जिसे निशुल्क मेडिकल विभाग को ट्रांसफर किया जाएगा।
    दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में संशोधन: श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में संशोधन प्रस्ताव पारित किया है। अभी तक अधिनियम केवल शहरी क्षेत्र के लिए था, अब इसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम में निजी अस्पताल, क्लिनिक, वास्तुकार, तकनीकी परामर्शदाता को भी इसके दायरे में लाया गया है। पहले एक कर्मचारी पर पंजीयन कराना होता था, लेकिन अब 20 से अधिक कर्मचारी होंगे तो उन्हें पंजीयन कराना होगा।

    निजी प्लेज पार्क विकसित किए जाएंगे
    एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि अब मुख्य मार्ग से ढाई किलोमीटर अंदर तक सात मीटर चौड़ी सड़क पर भी 15 से 50 एकड़ जमीन पर निजी प्लेज पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्य मार्ग से प्लेज पार्क तक सात मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी से कराया जाएगा। सरकार प्लेज पार्क विकसित करने के लिए 50 लाख रुपए एकड़ की दर से सहायता राशि भी देगी। सहायता राशि एक प्रतिशत ब्याज दर पर दी जाएगी।

    उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराना आसान
    उन्होंने बताया कि सरकार ने स्टांप शुल्क में भी छूट देने का निर्णय किया है। अब पार्क के अंदर किसी भी प्लाट पर स्टांप शुल्क सात मीटर रोड के हिसाब से ही लिया जाएगा। प्राधिकरण के तहत प्लेज पार्क बनाने पर विकास शुल्क 100 फीसदी देना पड़ रहा था, उसे घटाकर अब 25 फीसदी किया है। मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए प्राधिकरण के पास जाना पड़ रहा था, अब उद्योग आयुक्त ही नक्शा पास करेंगे। इससे उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराना आसान होगा। ग्रामीण इलाकों में भी औद्योगिक विकास होगा।

    किरायेदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी
    सुरेश खन्ना ने बताया कि 1 लाख रुपए सालाना किराए तक किराया पट्टा रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होगा, चाहें तो करा सकते हैं। 2 लाख रुपए सालाना किराया होने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपए देना होगा। 2 से 5 लाख रुपए सालाना किराया होने पर, 2 से 5 साल की अवधि के लिए 1500 रुपए शुल्क लगेगा। 5 से 10 साल के लिए शुल्क 2000 रुपए होगा।

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