नई दिल्ली 10 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों की ओर से अपने स्वर्गीय पिता संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को करने का आदेश दिया गया है.
करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रूप में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ की है. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.
प्रिया कपूर ने अदालत को बताया है . करिश्मा के बच्चों को पहले ही ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं
संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बताई जा रही है, इस वसीयत के मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी. हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा. वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को तब किया गया जब एक पारिवारिक बैठक थी. बता दें कि संजय कपूर की मौत 12 जून को पोलो खेलने के दौरान विंडसर, ब्रिटेन में हुई थी.
याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने कहा है कि उनका संजय कपूर के काफी नजदीकी रिश्ता था और वे अक्सर छुट्टियों में जाकर उनसे मिलते थे. संजय कपूर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और वित्तीय सुरक्षा का हमेशा ही आश्वासन देते थे. याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवे हिस्से का अधिकार दिया जाए. याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए.