asd मुआवजा न देने पर अधीशासी और अधीक्षण अभियंता का कार्यालय सील

मुआवजा न देने पर अधीशासी और अधीक्षण अभियंता का कार्यालय सील

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गाजीपुर 28 अगस्त। आदेश के बावजूद एक उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति नहीं देने पर अपर जिला जज के आदेश पर मंगलवार की शाम को लालदरवाजा स्थित बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता और बिजली वितरण खंड प्रथम समेत अन्य कार्यालयों को सील कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक महीने के लिए यह कार्यालय सील किया गया है। कार्रवाई के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में अफरातफरी देखने को मिली।

जानकारी के मुताबिक शहर के माल गोदाम रोड निवासी बाबूलाल साहू वर्ष 1980 में अपने घर पर आटा चक्की, कोल्हू और अन्य मशीन लगाए हुए थे। बिजली विभाग ने रात को छापेमारी कर उनकी बिजली काट दी थी। बिजली काटने के विरोध में उपभोक्ता बाबूलाल साहू ने कोर्ट में अपील की थी। मामले में कोर्ट ने मामले में बिजली नहीं काटने के आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने वादी के पक्ष में क्षतिपूर्ति के रूप में 1980 से लेकर 1 मई 2014 तक 4 हजार रुपये प्रति महीने के हिसाब से 16.32 लाख रुपये देने का आदेश दिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद भी बिजली विभाग ने इस मामले में लापरवाही बरती। ऐसे में कोर्ट ने 13 अगस्त को बिजली विभाग की इस संपत्ति को सीज करने का आदेश दिया।

सोमवार को कोर्ट के आदेश पर कोर्ट अमिन दिलीप यादव और कोतवाली पुलिस के साथ लालदरवाजा स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे। सभी कार्यालय को एक-एक कर खाली कराया गया और उसके बाद सभी कार्यालय में कोर्ट अमीन की ओर से ताला लगाकर सील किया गया। अंत में कार्यालय के मुख्य गेट पर कोर्ट अमीन और पुलिस बल के ने ताला लगाकर सीलिंग की कार्रवाई पूरी की गई। इस परिसर में अधीक्षण अभियंता, बिजली विभाग खंड प्रथम के साथ ही मीटर विभाग के अधिशासी अभियंता का विभागीय कार्यालय है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। इस पूरे मामले में बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी ने बोलने से मना कर दिया।

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