नई दिल्ली 01 नवंबर। फास्टैग से जुड़ी ‘नो योर व्हीकल’ यानी (केवाईवी) प्रक्रिया करने के लिए अब वाहन मालिकों को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वाहन की केवल आगे से ली गई एक तस्वीर अपलोड करने से केवाईवी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर मिल रहीं शिकायतों के बाद कई नियमों में बदलाव किया है।
इसके अलावा अब वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम खुद ही वाहन पोर्टल से आपके वाहन की आरसी विवरण प्राप्त कर लेगा। वाहन मालिक को बस वाहन नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर डालना होगा। अगर एक मोबाइल नंबर पर कई गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, तो आप चुन सकेंगे कि किस वाहन का केवाईवी करना है।
क्या है केवाईवी
नो योर व्हीकल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लागू की गई एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फास्टैग उसी वाहन से जुड़ा हो जिसके नाम पर वह जारी किया गया है। कई बार एक ही फास्टैग का इस्तेमाल अलग-अलग गाड़ियों में किया जाता है या गलत जानकारी से टैग जारी करवाया जाता है। ऐसी गड़बड़ियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने की तैयारी है।
इस तरह करें फास्टैग केवाईवी
● अपने बैंक की फास्टैग वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें
● नो योर व्हीकल (केवाईवी) या अपडेट केवाईवी सेक्शन पर जाएं
● वाहन नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें
● सामने से ली गई साफ तस्वीर अपलोड करें जिसमें नंबर प्लेट और फास्टैग दिखे
● सब्मिट करें और सत्यापन पूरा होने पर कन्फर्मेशन मैसेज का इंतजार करें
तुरंत निष्क्रिय नहीं होगा
अभी तक केवाईवी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण वाहनों का फास्टैग निष्क्रिय हो रहा था। सोशल मीडिया पर कई वाहनों चालकों ने इसकी शिकायत भी की। इसी समस्या को देखते हुए आईएचएमसीएल ने कहा है कि जिन वाहनों का केवाईवी अपडेट नही है, उनकी फास्टैग सेवाएं तुरंत बंद नहीं की जाएंगी। इसके लिए वाहन चालकों को पर्याप्त मौका मिलेगा।
एसएमएस अलर्ट भी मिलेंगे
अब केवाईवी वेरिफिकेशन के लिए वाहन मालिक को एसएमएस अलर्ट भी मिलेंगे ताकि वे समय पर प्रक्रिया पूरी कर सकें। अगर किसी को दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी होती है, तो बैंक खुद ग्राहक से संपर्क करेगा और मदद करेगा। जरूरत पड़ने पर वाहन मालिक नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत या सवाल दर्ज कर सकता है।

