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जम्मू। लद्दाख में बुधवार को पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अनुसार लद्दाख के सभी पंचायत हलको में आगामी 21 नवंबर को आम चुनाव कराए जाएंगे और यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी की जाएगी।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में यह पहले पंचायत चुनाव होंगे। हालांकि लद्दाख में अंतिम पंचायत चुनाव वर्ष 2018 में हुए थे, उस समय लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का एक भाग था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पुनर्गठित किया गया।
नई पंचायतों के लिए चुनाव जरूरी
चुनाव आयुक्त सुधांशु पांडेय ने बुधवार लद्दाख में पंचायत चुनावों का एलान करते हुए कहा कि नई पंचायतों के गठन के लिए चुनाव कराना जरूरी हो गया है।
जम्मू-कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 के नियम सात के तहत लद्दाख के पंचायत हलकों में सरपंच और पंचों के चुनाव कराने का प्रविधान है। इसी के तहत प्रदेश के सभी पंचायत हलकों में आम चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना 26 अक्टूबर को प्रशासक और राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए दो नवंबर तक का समय मिलेगा।