asd नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी प्रधान को 10 साल की कैद, दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को दिया था जन्म

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी प्रधान को 10 साल की कैद, दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को दिया था जन्म

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बागपत 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में न्यायालय ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। गांव के प्रधान पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप था। न्यायालय में पांच गवाहों ने अपने ब्यान दर्ज कराए जिसके बाद बागपत न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

मामला चांदीनगर थाना क्षेत्र के गढ़ीकलनजरी गांव का था । 15 अक्टूबर वर्ष 2016 को गांव के ही पूर्व प्रधान निर्दोष पर नाबालिक के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजिकृत किया गया और पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित की डॉक्टरी कराई गई। इस दौरान पीड़ित ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया। प्रधान और पीड़िता के बच्चे का डीएनए पॉजिटिव आने के बाद न्यायालय में पांच गवाहों ने भी अपने बयान दर्ज कराए।

पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज में बताया कि आरोपी प्रधान छह माह तक उसको बहलाकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़ित को खेत मे ले जाता था। बोलने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़ित का मुकदमा बागपत न्यायलय में सात साल तक चलता रहा। इस दौरान पीड़ता ने बच्चे को भी जन्म दिया। पुलिस की डीएनए रिपोर्ट, पांच गवाहों के ब्यान भी दर्ज किए गए। मंगलवार को एडीजे पंचम सुशील कुमार द्वारा मामले में फैसला सुनाया है।

न्यायलय में तत्कालीन प्रधान निर्दोष ने बच्चे को अपनाने से इंकार कर दिया। पीड़ित ने न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय विशेष पोक्सो में हुई। जिनके बाद न्यायालय ने प्रधान को दोषी मानते हुए 10 साल का कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

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