नई दिल्ली 10 मई। दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लाईवे को टोल फ्री रखने के फैसले की समीक्षा के लिए नोएडा टोल ब्रिज कंपनी (एनटीबीसीएल) की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डीएनडी से गुजरने वाले लाखों वाहन चालकों को मिल रही राहत बरकरार रहेगी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे का संचालन करने वाली निजी कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) की याचिका पर 20 दिसंबर 2024 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इसमें कंपनी के बारे में कुछ सकारात्मक टिप्पणियां थीं, जिनका आदेश में जिक्र नहीं किया गया था। पीठ ने कंपनी के वकील से कहा कि कंपनी ने बहुत सारा पैसा कमाया है।
शीर्ष अदालत ने एनटीबीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप पुरी की एक अन्य याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि वह रिपोर्ट को दोबारा प्रकाशित करेगी। पुरी ने कैग के निष्कर्षों के आधार पर फैसले में कथित तौर पर उनके खिलाफ की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया था। पुरी के वकील ने कहा कि कैग ने उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है।
व्यक्तिगत टिप्पणी हटाने पर होगा विचार
इस दौरान NTBCL के वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप पुरी की ओर से दायर की गई एक और याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने CAG रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ फैसले में की गई व्यक्तिगत टिप्पणी को हटाने की मांग की. पुरी के वकील ने कहा कि CAG ने उनके खिलाफ कोई निजी टिप्पणी नहीं की थी, और कोर्ट से अनुरोध किया कि फैसले में यह स्पष्टता लाई जाए. कोर्ट ने इस पर विचार करने की बात कही है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा
दरअसल, 20 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें DND फ्लाईवे को टोल मुक्त करने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने उस समय कहा था कि यह मामला सत्ता के दुरुपयोग और जनता के विश्वास के उल्लंघन का है, जिसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया.
डीएनडी दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला प्रमुख फ्लाईवे है. इस पर रोजाना करीब 1 लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं. दिसंबर 2024 से पहले टोल होने की वजह से यहां लंबा जाम लगता था. ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को घंटों तक ट्रैफिक में फंसना पड़ता था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब टोल फ्री हो गया तो जाम से भी मुक्ति मिल गई.