Date: 18/05/2024, Time:

भारत में धर्म बदलने को हर कोई स्वतंत्र बशर्ते प्रक्रिया वैधानिक हो हाईकोर्ट

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प्रयागराज – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भारत में किसी को भी अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है  बशर्ते धर्म बदलने की प्रक्रिया वैधानिक हो । कोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक या लिखित घोषणा से धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता , इसके विश्वसनीय साक्ष्य होने चाहिए । परिवर्तन वैध हो ताकि उसे सरकारी पहचान पत्रों में दर्ज किया जा सके ।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने सोनू उर्फ वारिस अली व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है । कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन का हलफनामा तैयार कर बहु प्रसारण वाले अखबार में विज्ञापन निकाला जाए ताकि लोग आपत्ति कर सकें । अखबार में नामए आयु व पते का स्पष्ट उल्लेख होए जिसकी जांच से संतुष्ट होने के बाद गजट में प्रकाशित किया जाए। धोखे से या अवैध धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए ।

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