Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • मकान में आग लगने से पिता और पुत्री की मौत, 10 की हालत गंभीर
    • 12 साल के मासूम की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत
    • दहेज की मांग के लिए पति समेत नौ ससुरालियों पर एफआईआर
    • जय श्री राम के नारे ममता के घर के बाहर लगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जुटी भीड़
    • जहाज पर फैले हंता वायरस से दम्पति सहित 3 लोगों की मौत
    • ‘विजय की हार से डरे फैन ने गला काटकर की जान देने की कोशिश
    • एलपीजी संकट के चलते गांववालों ने अपनाई पुरानी परंपरा
    • प्रदेश में आंधी-बारिश की मौसम विभाग के साथ सरकार ने जारी की चेतावनी
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»न्यूज़»यदि घर में दुकान खोली तो अलग से बिजली कनेक्शन नहीं लेना होगा
    न्यूज़

    यदि घर में दुकान खोली तो अलग से बिजली कनेक्शन नहीं लेना होगा

    adminBy adminMay 4, 2026No Comments2 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    लखनऊ, 04 मई (ता)। अब घर में छोटी दुकान चलाने वालों को अलग से कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई बिजली टैरिफ नीति में इस तरह के उपभोक्ताओं के लिए नई श्रेणी का प्रावधान किया जा सकता है। इससे प्रदेश के लगभग 35 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहा है।
    प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें से लगभग 2.94 करोड़ घरेलू कनेक्शनधारी हैं। इनमें बड़ी संख्या (करीब 35 लाख) ऐसे लोगों की है, जो अपने घरों में किराना, स्टेशनरी, सब्जी या अन्य छोटे व्यवसाय संचालित करते हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत, इन दुकानों के लिए अलग से कॉमर्शियल कनेक्शन लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर बिजली चोरी के आरोप में कार्रवाई होती है। प्रस्तावित नई टैरिफ नीति के तहत ऐसे छोटे दुकानदारों के लिए अलग श्रेणी निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जो उपभोक्ता 300 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उनसे घरेलू दरों पर ही शुल्क लिया जा सकता है। साथ ही नए कनेक्शन लेने वालों के लिए भी कुछ रियायत देने पर विचार किया जा रहा है।
    अभी घरेलू कनेक्शन पर बिजली की दर लगभग 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए यह दर करीब 8 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाती है। इसके अलावा न्यूनतम अधिभार शुल्क भी लगभग 500 रुपये होता है। यदि अलग कनेक्शन की अनिवार्यता समाप्त होती है, तो छोटे दुकानदार जो केवल बल्ब और पंखे जैसी सीमित बिजली उपकरणों का उपयोग करते हैं उन्हें घरेलू दरों पर ही बिजली मिल सकेगी।
    बिजली दरों में बढ़ोतरी के फिलहाल आसार नहीं दिख रहे। पॉवर कॉर्पाेरेशन ने 1.15 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का प्रस्ताव दिया है, जबकि बिजली आपूर्ति की लागत 8.50 से 8.80 रुपये प्रति यूनिट आंकी गई है। हालांकि, उपभोक्ताओं के पक्ष में लगभग 51 हजार करोड़ रुपये का सरप्लस बताया जा रहा है। ऐसे में संभावना है कि जून माह में जारी होने वाली नई दरों में वृद्धि न की जाए।

    If you open a shop within your home lucknow tazza khabar Uttar Pradesh you will not need to obtain a separate electricity connection.
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    मकान में आग लगने से पिता और पुत्री की मौत, 10 की हालत गंभीर

    May 4, 2026

    12 साल के मासूम की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत

    May 4, 2026

    दहेज की मांग के लिए पति समेत नौ ससुरालियों पर एफआईआर

    May 4, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.