लखनऊ 02 जुलाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बैठक में औद्योगिक विकास, नगर विकास, कृषि विभाग समेत करीब एक दर्जन प्रस्ताव पेश किए गए और इन पर चर्चा के बाद 11 प्रस्ताव पास किए गए है। जिनमें उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024, सुरक्षा गार्ड और शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी और पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है।
बैठक में पास हुए ये प्रस्ताव
1-कृषि विभाग- उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर लगी मुहर। किसानों हेतु डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत, कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया।
2- पशुधन विभागरू पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024, व उत्तरप्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी
3- पशुओं हेतु संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य
4- भारत सरकार योजना अंतर्गत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य
5- दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई।
6- वेतन समिति की संस्तुतियों को मंजूरी/- 656 सिक्योरिटी गार्ड्स, 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि,सिक्योरिटी गार्ड के प्रोत्साहन भत्ते में
वृद्धि। इससे 656 सुरक्षा गार्ड और 2130 शिक्षकों का मानदेय व भत्ता बढ़ना तय हो गया है। जो सुरक्षा गार्ड मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यहां तैनात हैं उन्हें अब 12500 की जगह 22 हजार रुपये प्रोत्साहन मिलेगा।
7- माध्यमिक शिक्षा विभाग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 2200 शिक्षकों को 25 हजार, 30 हजार मानदेय पर पुनर्नियुक्ति को मंजूरी
8- कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी, जयप्रकाश नारायण सर्वाेदय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि की जरूरत थी,इसके निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी।
9- प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु एम एस एम ई के साथ आई टी पी ओ के साथ एमओयू को मंजूरी,इसके तहत लखनऊ वाराणसी में भारत मण्डपम दिल्ली की तर्ज़ पर कन्वेंशन सेंटर बनाने हेतु कार्य होगा।
10- स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी,इसके तहत उत्तरप्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा,उत्तरप्रदेश में इसका नाम निर्माण अधिनियम (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग) होगा। वर्तमान ने 3 राज्य (गुजरात,कर्नाटक, राजस्थान) राज्यों में यह एक्ट है।
11- इसके अतिरिक्त 2 प्रस्ताव गृह विभाग अंतर्गत को मंजूरी,03 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद व रूटीन पट्टा व ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्ताव पास हुआ।