Date: 08/09/2024, Time:

रेप पीड़िता के मामले में दोषी कौन! पता कर उससे कराई जाए शादी

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यूपी के मेरठ में अपने रिश्तेदार के यहां रह रही 15 साल की पीड़िता को जब गर्भ के बारे में बताया गया तो वो उसे रखने के लिए तैयार हो गई। बताते है कि जिस रिश्तेदार के यहां वो रह रही थी उसके द्वारा लड़की के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराकर कहा गया था कि एक आदमी उसे बहलाफुसला कर ले गया कुछ दिनों बाद पीड़िता उसके चंगुल से छुटकर आई तो उसकी हालत बहुत खराब थी उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि वो 29 सप्ताह की गर्भवती है। इस मामले में प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ एवं न्यायामूर्ति मंजिद शुक्ल की खंडपीठ ने अभिभावकों से बात करने के बाद 32 सप्ताह के गर्भ को रखने की इजाजत दे दी। महिला को खुद निर्णय लेना होगा कि गर्भ रखना है या नहीं यह फैंसला खुद करे।
एक खबर के अनुसार समझाने बुझाने के बाद लड़की और उसके रिश्तेदार गर्भ रखने को तैयार हो गये। यहां तक तो सब ठीक है लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उसे बहलाफुसला कर कौन ले गया था और इतने दिनों कहां रखा और जब वो वापस आई तो उसने क्या बताया और गर्भधारण के लिए दोषी कौन है। वो भी सामने आना चाहिए। और उसे एक बालिका की जिंदगी में अनाधिकृत रूप से अपने कृत्यों से जो यह स्थिति उत्पन्न की गई उसका दोषी मानते हुए उसे सजा मिलने के साथ साथ समाज में भी उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अगर भगाकर ले जाने वाला अच्छे और संपन्न परिवार से शादी की उम्र का है तो पीड़िता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उससे उसकी शादी कराई जाए। तथा माननीय न्यायालय के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करा लिया जाए कि वो शादी के बाद उसे परेशान नहीं करेगा। और हर तरह की सुख सुविधा और सम्मान लड़की और उसके होने वाले बच्चे को दिलाएगा तथा उसकी परवरिश की कर अपनी गलती की सजा भुगतेगा।
(प्रस्तुतिः अंकित बिश्नोई पूर्व सदस्य मजीठिया बोर्ड यूपी सोशल मीडिया एसोसिएशन एसएमए के राष्ट्रीस महासचिव)

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