Date: 23/12/2024, Time:

वाराणसी के जिलाधिकारी को सौंपी गई व्यास जी के तहखाने की चाभी

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वाराणसी 18 जनवरी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने की चाभी जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि परिसर में दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने की उचित देखभाल की जरूरत है। इसलिए वाराणसी के जिलाधिकारी को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया जाता है।”

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने पहले कहा था कि अधिकारियों ने 1993 में तहखाने में अवरोधक लगा दिया था और उसमें ताला लगा दिया था। यादव ने अपनी याचिका में दावा किया था कि इससे पहले तहखाने का इस्तेमाल पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा पूजा के लिए किया जाता था।

व्यास परिवार के शैलेंद्र पाठक की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने वाद दाखिल किया था। उनका कहना था कि व्यास जी के तहखाने पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कब्जा कर सकती है, इसलिए तहखाने की देखरेख की जिम्मेदारी वाराणसी के जिलाधिकारी को दी जानी चाहिए। अदालत ने मामले की सुनवाई की और आदेश की पत्रावली सुरक्षित रख ली। बुधवार की देर शाम आदेश की प्रति अदालत ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी। अदालत ने कहा कि जिलाधिकारी विवादित संपत्ति को अपनी सुरक्षा में रखें। संपत्ति के मूल स्वरूप में किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए।

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