Date: 19/09/2024, Time:

AK-47 मामले में 10 साल की सजा पाने वाले अनंंत स‍िंंह को हाईकोर्ट ने क‍िया बरी

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पटना 14 अगस्त। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने एके-47 मामले में बड़ी राहत दी है.  मिली जानकारी के अनुसार अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 मामले में बरी कर दिया है. अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए AK-47 मामले में बरी किया है. बता दें, इस मामले में सिविल कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई थी और इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद है.

वहीं अब कोर्ट के आदेश के बाद अब पूर्व बाहुबली विधायक के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. अनंत सिंह के लिए अभी तक की सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है. बता दें, साक्ष्य के अभाव में पटना उच्च न्यायालय ने बरी किया है. वहीं अनंत सिंह को राहत मिलने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है.

बता दें, अनंत सिंह 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. इस मामले में विधायक और उनके केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था. इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया. अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किया गया था. कांड को विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल किया गया था.

इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था. इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह ने किया था. लिपी सिंह ने विधायक व केयर टेकर के खिलाफ कोर्ट में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी. बताया जा रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरी होते ही अनंत सिंह कल जेल से बाहर आ सकते हैं.

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