कानपुर 07 नवंबर। शहर के फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित ऊंचवा बस्ती में तीन अक्टूबर 2021 को एक तिहरा हत्याकांड हुआ था. हत्याकांड में आरोपी इटावा निवासी गौरव शुक्ला व हिमांशु सिंह शामिल थे. गुरुवार को इस तिहरे हत्याकांड में कोर्ट की ओर से आरोपियों को सजा सुना दी गई और दोनों ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई.
कोर्ट ने कहा लूट के इरादे से आरोपियों ने पहले दंपति की हत्या की और फिर बच्चे की भी हत्या कर दी थी. इसलिए आरोपियों को बख्शा नहीं जा सकता. मामले को लेकर कानपुर में डीजीसी दिलीप अवस्थी का कहना था कोर्ट की ओर से जो निर्णय दिया गया है फिलहाल वह उससे संतुष्ट नहीं हैं और आरोपियों को फांसी दिलाए जाने के लिए वह हाई कोर्ट में अपनी ओर से याचिका लगाएंगे.
फजलगंज स्थित उच्च हुआ बस्ती निवासी परचून दुकानदार प्रेम किशोर घर पर पत्नी ललिता और बेटे नैतिक के साथ रहते थे. दुकान खोलने से पहले प्रेम किशोर की दोस्ती इटावा निवासी गौरव से हुई थी और दोनों ही एक जगह एक फैक्ट्री में एक साथ काम करते थे. ऐसे में गौरव ने प्रेम किशोर से दो अक्टूबर की रात में बहाना बनाया था उसे दिल्ली जाना है और इस वजह से वह फजलगंज स्थित प्रेम किशोर के घर पर ही देर रात रुक गया था.
प्रेम किशोर का बिधनू में घर बन रहा था. गौरव को इस बात का अंदाजा था प्रेम किशोर ने घर पर अच्छी खासी रकम रख रखी है. लूट के इरादे से ही गौरव ने अपने दोस्त हिमांशु के साथ मिलकर देर रात जहां सबसे पहले प्रेम किशोर की हत्या कर दी थी. वहीं उसके बाद पत्नी ललिता के सामने आने पर ललिता को भी मारा और फिर बेटे नैतिक के सामने आने पर नैतिक की भी नृशंस हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर इटावा निवासी गौरव शुक्ला व हिमांशु सिंह को आरोपी बनाया था.
इस मामले में प्रेम किशोर के भाई राजकिशोर ने बताया कि जब 3 अक्टूबर की सुबह वह घर पहुंचे थे, तो घर पर ताला नहीं खुला था. जब ताला तोड़ा गया तो अंदर भाई प्रेम किशोर, उनकी पत्नी ललिता और बेटे नैतिक के शव पड़े हुए थे.
एडीजीसी शिवभगवान गोस्वामी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 14 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे. आरोपियों को सजा दिलाने में राजेश सोनी, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. डीजीजी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने कहा कि हम लोग फैसले से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए वह लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे.