नई दिल्ली 09 जुलाई। बॉलीवुड फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर फिल्ममेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया. चर्चित कन्हैयालाल मर्डर केस के आरोपी मोहम्मद जावेद ने यह याचिका दाखिल की थी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है. उससे ट्रायल प्रभावित हो सकता है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि फिल्म रिलीज होने दीजिए और संबंधित कोर्ट के सामने अपनी बातें रखिए.
इतना ही नहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग की गई है.
क्यों है उदयपुर फाइल्स पर विवाद?
उल्लेखनीय है कि राजस्थान के उदयपुर में रहने वाले दर्जी कन्हैया लाल की जून 2022 में कथित तौर पर मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने घृणा अपराध के चलते नृशंस हत्या कर दी थी। हमलावरों ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें दावा किया गया था कि यह हत्या पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों के बाद उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करने के कारण की गई थी।
इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की और आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा, कठोर गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मुकदमा जयपुर स्थित विशेष एनआईए अदालत में लंबित है।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताकर दिल्ली, मुंबई और गुजरात हाईकोर्ट में रिलीज रोकने की याचिका दायर की है. संगठनों का आरोप है कि फिल्म नफरत फैलाती है, जबकि निर्माता इसे सच्चाई दिखाने का दावा करते हैं.