मुजफ्फरनगर 29 अगस्त। बुढ़ाना क्षेत्र के अलीपुर अटेरना गांव में झूठी आन की खातिर फरहाना (22) की हत्या के मामले में सगे भाई समेत एक ही परिवार के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय एफटीसी कोर्ट संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी कमलापति ने फैसला सुनाया। 14 महीने में चर्चित मामले की सुनवाई पूरी हो गई।
अलीपुर अटेरना की फरहाना और शाहिद प्रेम विवाह कर गांव से चले गए थे। इस बात को लेकर परिजन नाराज थे। 28 जून 2023 को फरहाना बकरीद मनाने के लिए गांव लौटी थी। गांव के बीच गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतका के शौहर शाहिद ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद छह आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। इनमें फरमान पुत्र जमशेद, नोमान, शादाब, सलमान, धारा और फरमान पुत्र रहीस को उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में तब्बसुम, सोनिया, गौरी और सलमा को दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गाँव की लड़की फहराना का अपने प्रेमी शाहिद से प्रेम चल रहा था, जिसका लड़की के परिजन विरोध करते थे। बाद में फहराना ने प्रेम विवाह कर लिया था। दो माह बाद गत 28 जून 2023 को ग्राम अलीपुर अटेरना में ब्यूटी पार्लर जा रही फरहाना की डाकघर के पास भाई समेत परिवार के अन्य लोगों ने गोली मार दी। बलकटी और धारदार हथियार से भी वार किए गए थे। उसके प्रेमी पति शाहिद ने अपनी ससुराल पक्ष के दस लोगों को नामजद कराया था।