मुंबई 22 अप्रैल। राखी सावंत और उनके एक्स-हसबैंड आदिल खान दुर्रानी के बीच कई तरह के मतभेद चल रहे हैं. आदिल ने राखी सावंत पर उनके कुछ निजी वीडियो लीक करने का आरोप लगाया था. राखी पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. इसके लिए राखी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दी थी. पर हाई कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया.
अब वो अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. पर वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है. चार हफ्ते में निचली अदालत में उन्हें सरेंडर करना होगा. चूंकि अब उच्चतम न्यायालय ने भी राखी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है. ऐसे में उन पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है.
राखी ने दिसंबर 2022 में ये बताया था कि उन्होंने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है. आदिल ने भी इस बात को स्वीकार किया था. शादी के कुछ दिन बाद राखी ने आदिल पर घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. राखी की शिकायत के बाद पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया.
इसके बाद आदिल की तरफ से राखी पर उनके निजी वीडियो लीक करने का इल्जाम लगाया गया. उन्होंने इसकी एफआईआर की. आदिल की शिकायत के बाद राखी सावंत पर IPC की धारा 500 के तहत मानहानि का और धारा 34 के तहत अपराध के इरादे के साथ अश्लील वीडियो पब्लिश करने का आरोप लगाया गया था.
राखी ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की. पर हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. राखी ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. पर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली. अभी राखी दुबई में हैं. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें चार सप्ताह में सरेंडर करना होगा.