देहरादून, 29 जनवरी। उत्तराखंड में 27 जनवरी को लागू हुई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विभिन्न सेवाओं के पंजीकरण, विलंब शुल्क एवं अर्थदंड की दरें तय कर दी गई हैं। मंगलवार को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सरकार की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। शादी और तलाक का पंजीकरण 90 दिन के भीतर नहीं कराया तो 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
सचिव गृह शैलेश बगौली के हवाले से जारी शासनादेश में क्रमवार तय दरों को दर्शाया गया है। इसके तहत विवाह पंजीकरण के लिए 250 रुपये, तत्काल में पंजीकरण के लिए 2500 रुपये तय किए गए हैं। इसी तरह से तलाक या विवाह की अमान्यता के डिक्री के पंजीकरण के लिए 250 रुपये शुल्क तय किया गया है। 90 दिनों से अधिक देरी होने पर विलंब शुल्क अधिकतम 10 हजार रुपये तय किया गया है।
इसी तरह से उत्तराधिकार के पंजीकरण के लिए 250 रुपये, लिव-इन के लिए 500, निर्धारित अवधि के बाद सूचना अपडेट कराने पर एक हजार, लिव-इन की समाप्ति के लिए 500 रुपये शुल्क तय किया गया है। यूसीसी के तहत पंजीकरण नहीं कराने या सूचना, छिपाने, गलत सूचना देने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। किसी भी मामले में पहली झूठी शिकायत पर चेतावनी का प्रावधान किया है, जबकि दूसरी बार पांच हजार और तीसरी बार झूठी शिकायत करने पर 10 हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से लिव-इन के मामले में किराया समझौता नहीं करने पर मकान मालिक पर 20 हजार रुपये तक अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
प्रमाणित प्रतियों के लिए भी शुल्क तय
● पंजीकृत विवाह का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 100 रुपये
● कानूनी उत्तराधिकारी की घोषणा की प्रमाणित प्रति के लिए 150 रुपये
● वसीयतनामा दस्तावेज की घोषणा का प्रमाण पत्र के लिए 150 रुपये
इनके लिए शुल्क माफ
अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने बताया कि जिन व्यक्तियों का विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ है या तलाक की डिक्री घोषित हुई है, उनके लिए छूट का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में संहिता के लागू होने के छह माह तक कोई भी पंजीकरण या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यूसीसी की वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर आम जनता आसानी से विवाह रजिस्ट्रेशन कर सकती है. इसके लिए यूसीसी वेबसाइट को काफी सरल बनाया गया है, जिससे लोग लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, लोग अगर खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो नजदीकी सीएसी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी विवाह रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के अतिरिक्त सीएसी की फीस का भी भुगतान करना होगा.