asd डीएनडी फ्लाइवे पर अब नहीं देना होगा टोल टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

डीएनडी फ्लाइवे पर अब नहीं देना होगा टोल टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

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नोएडा 21 दिसंबर। दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाइवे पर टोल न वसूलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुक्रवार को शहरवासी झूम उठे। फेडरेशन आफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) ने सेक्टर-52 स्थित कार्यालय में जश्न मनाया। इससे जनता की जीत बताई। डीएनडी मार्ग के जरिए हर रोज हजारों की संख्या में लोगों का वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में यहां एक ओर से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स आठ रुपये से शुरू होकर 28 रुपये तक वसूला जाने लगा था।

याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ निजी कंपनी ने यह याचिका दायर की थी. इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2016 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें फ्लाईवे को टोल फ्री करने को कहा गया था. अदालत ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों के साथ नोएडा प्राधिकरण को फटकार लगाई, जिन्होंने अवैध रूप से इस परियोजना को नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) को सौंपा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “एनटीबीसीएल को दिया गया अनुबंध अनुचित, अन्यायपूर्ण और संवैधानिक मानदंडों के विपरीत था.”

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा-टोल वसूलना जारी रखने की कोई वजह नहीं है. जस्टिस सूर्यकांत ने 53 पन्नों का फैसला लिखा, जिसमें एनटीसीबीएल के सभी तर्कों को खारिज कर दिया, जिनमें वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी द्वारा पेश किए गए ₹30 करोड़ की अतिरिक्त वसूली के दावे भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि एनटीबीसीएल ने परियोजना लागत से कहीं अधिक धन वसूल किया, जिससे “जनता की पीड़ा के बदले एनटीबीसीएल को अनुचित लाभ” हुआ. अदालत ने कहा कि एनटीसीबीएल के साथ अनुबंध ऐसे अनुचित और अव्यवहारिक शर्तों से भरे हुए थे, जो “न केवल इस अदालत को चौंकाते हैं, बल्कि सार्वजनिक नीति के खिलाफ हैं.”

कोर्ट ने कहा कि एनटीबीसीएल ने 31 मार्च 2016 तक परियोजना लागत, रखरखाव खर्च और अपने शुरुआती निवेश पर पर्याप्त लाभ वसूल लिया था. इसके बाद उपयोग शुल्क/टोल वसूलने का कोई औचित्य नहीं था. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “IL&FS और एनटीबीसीएल ने आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के नाम पर जनता से सैकड़ों करोड़ रुपये वसूल लिए. यह तब तक संभव नहीं था जब तक कि दोनों राज्य सरकारों और नोएडा के अधिकारियों की मिलीभगत न होती, जिन्होंने अनुबंधीय दायित्वों को नजरअंदाज कर दिया.”

कोर्ट ने परियोजना लागत वृद्धि के फॉर्मूले और उपयोग शुल्क वसूलने की लीज बढ़ाने की प्रक्रिया पर सख्त टिप्पणी की। “यह अकल्पनीय है कि सरकारों के कई स्तर, जिनमें सबसे कुशल वित्तीय विशेषज्ञ शामिल थे, यह नहीं देख सके कि यह फॉर्मूला जनता पर अनुचित बोझ डालेगा.”

पीठ ने कहा, “कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों ने परियोजना के फंड को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हेरफेर किया. यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जांच के लिए उपयुक्त मामला है, हालांकि अब इस पर कार्रवाई के लिए समय निकल चुका है.”
कोर्ट ने कहा, “CAG रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि एनटीबीसीएल के निदेशकों, जिनमें प्रदीप पुरी (जो एक वरिष्ठ नौकरशाह थे) शामिल थे, ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। फिर भी, उनके सभी खर्च, जिसमें उच्च वेतन भी शामिल था, परियोजना की कुल लागत में जोड़ दिए गए.”

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