लखनऊ,18 अप्रैल। राज्य सरकार प्रदेश में कम भूमि पर अस्पताल और नर्सिंग होम खोलने की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए प्रस्तावित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में इसका प्रावधान करते हुए आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। अस्पताल खोलने के लिए अब 3000 वर्ग मीटर पर नक्शा पास किया जाएगा। पहले 20 हजार वर्ग मीटर भूमि की अनिवार्यता थी।
कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। गैर बिस्तर वाले मेडिकल प्रतिष्ठानों के लिए अब 300 के स्थान पर 100 वर्ग मीटर भूमि होने पर ही नक्शा पास किया जाएगा। नर्सिंग होम की क्षमता 10 बिस्तार से बढ़ाकर 50 कर दी गई है।
सेटबैक को युक्तिसंगत बनाने के लिए अधिकतम 15 मीटर आगे और अन्य सभी तरफ 12 मीटर कराने होंगे। एंबुलेंस के लिए अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था करने की अनिवार्यता होगी।
1000 वर्गफीट तक घर बनाने वालों को राहत
उत्तर प्रदेश में अब 1000 वर्गफीट तक प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है. जबकि 5000 वर्गफीट तक आर्किटेक्ट का सर्टीफिकेट ही काफी होगा.
उत्तर प्रदेश आवास भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (बायलॉज) 2008 में बदलाव को मंजूरी दी गई है. इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिल जाएगी. उत्तर प्रदेश आवास विभाग की वेबसाइट पर लगभग ढाई सौ पन्ने की भवन उपविधि अपलोड की गई है. इस नई व्यवस्था से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
बिल्डिंग बायलॉज के तहत अब मकान में 25% हिस्से में नर्सरी, क्रैंच या होम स्टे चलाना चाहते हैं या आर्किटेक्ट, चार्टड अकाउंटेंट, डॉक्टर और वकील समेत प्रोफेशनल्स अपना काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए मानचित्र में अलग से जिक्र करने की जरूरत नहीं है. इसे मान्य कर दिया गया है.
समय पर देनी होगी NOC
इसके अलावा मानचित्र पास करने के लिए हर विभाग को एनओसी देने की समय सीमा तय कर दी गई. अलग-अलग विभागों के लिए 7 से 15 दिन की समय सीमा तय कर दी है. इसके बाद संबंधित विभाग का स्वत: एनओसी मान लिया जाएगा.
जितनी ऊंची चाहें उतनी ऊंची इमारत बना सकेंगे
24 मीटर चौड़ी सड़क पर आवास में खुल सकेंगी दुकान और दफ्तर. वहीं फ्लोर एरिया रेशियो 3 गुना तक बढ़ाया गया है. 45 मीटर चौड़ी सड़क पर जितनी ऊंची चाहें उतनी ऊंची इमारत बना सकेंगे.
अब रिहायशी इलाकों में हो सकेगी कॉमर्शियल एक्टीविटी
जहां तक मकान में दुकान और कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात है तो विकास प्राधिकरण क्षेत्र के रेजिडेंशियल लैंडयूज में किसी तरह का व्यावसायिक निर्माण मान्य नहीं था. अब 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर कॉमर्शियल निर्माण रिहायशी में भी किया जा सकेगा. इसके अलावा इससे कम चौड़ी सड़क पर जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट वे अपने कार्यालय और क्लीनिक खोल सकेंगे.