प्रयागराज 01 मार्च। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन प्रकरण में अभिनेत्री जया प्रदा ने रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में लंबित मामले में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका फिलहाल वापस ले ली है। उनके अधिवक्ता ने गुरुवार को बेहतर याचिका दाखिल करने के लिए अदालत से अनुरोध किया। न्यायालय ने इसकी अनुमति देते हुए नई याचिका दाखिल करने की छूट दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है।
जया प्रदा ने रामपुर की विशेष अदालत की ओर से जारी एनबीडब्ल्यू को रद्द कराने सहित अन्य मांगों को लेकर याचिका दाखिल की थी। उन पर लोकसभा चुनाव के मामले में आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप है।
विशेष अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, जिसने जया प्रदा को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए छह बार जमानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद वह उपस्थित नहीं हुईं तो गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि छह मार्च को आरोपित को अदालत के समक्ष उपस्थित कराएं। जया प्रदा ने इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
बताते चले कि जयाप्रदा के खिलाफ दोनों मुकदमे 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज हुए थे. दोनों मामले आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हुए हैं. रामपुर की जिला अदालत से समन जारी होने के बावजूद कोर्ट में जयाप्रदा पेश नहीं हो रही थी. कई बार समान जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर रामपुर की जिला अदालत में जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
हालांकि मुरादाबाद से जुड़े हुए एक मामले में हाईकोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हो पाई है. मुरादाबाद के मामले में जयाप्रदा की याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है. सात बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद जया प्रदा कोर्ट के सामने पेश नहीं हुईं. बीते दिनों न्यायाधीश शोभित बंसल की अध्यक्षता वाली एमपी- एमएलए विशेष अदालत ने अब पुलिस अधीक्षक को 6 मार्च तक अदालत में उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया है.