Date: 24/12/2024, Time:

दस्तावेजों की कमी के चलते बीमा दावा खारिज नहीं होगा

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नई दिल्ली 12 जून। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने मंगलवार को कहा कि साधारण बीमा कंपनियां दस्तावेजों के अभाव में दावों को अस्वीकार नहीं कर सकतीं। इस संबंध में जारी सर्कुलर, जो साधारण बीमा व्यवसाय में सुधारों का हिस्सा है, उससे सरल और ग्राहक केंद्रित बीमा समाधानों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। साधारण बीमा कारोबार पर व्यापक मास्टर सर्कुलर, 13 अन्य सर्कुलर को भी निरस्त करता है। इरडा ने कहा कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आसानी से समझ में आने वाले बीमा उत्पादों का प्रावधान करना, ग्राहकों को पर्याप्त विकल्प देना और उनके बीमा अनुभव को बेहतर बनाना अब संभव हो गया है।

कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा
सर्कुलर में कहा गया है कि दस्तावेजों के अभाव में कोई भी दावा अस्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव की स्वीकृति के समय जरूरी दस्तावेजों को मांगना चाहिए। इसके मुताबिक, ग्राहकों से केवल उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा जा सकता है, जो जरूरी हैं और दावा निपटान से संबंधित हैं। इसके अलावा, खुदरा ग्राहक बीमाकर्ता को सूचित करके किसी भी समय पॉलिसी रद्द कर सकते हैं, जबकि बीमाकर्ता केवल धोखाधड़ी साबित होने के आधार पर पॉलिसी रद्द कर सकता है।

इरडा ने सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी रिपोर्ट जमा करने सहित दावों के निपटान के लिए सख्त समयसीमा भी प्रदान की है। इरडा ने कहा, समय पर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना बीमाकर्ता का कर्तव्य होगा।

मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance) में ग्राहक को पहली पसंद के रूप में ‘ ‘pay as you drive’/ ‘pay as you go’ के अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे। वहीं क्लेम के निपटान के लिए ग्राहक पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा “आग” पॉलिसी में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, चट्टान खिसकना, आतंकवाद जैसे ऐड-ऑन कवर चुनने या व्यापक आग और संबद्ध जोखिम पॉलिसी से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए। बीमाकर्ताओं को स्पष्ट और संक्षिप्त पॉलिसी विवरण प्रदान करने के लिए एक ग्राहक सूचना पत्र (CIS) भी देना होगा, जिसमें कवरेज का दायरा, बहिष्करण, वारंटी और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेश शामिल हैं।

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