नई दिल्ली 19 जुलाई। अब जिन लोगों की गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगे होंगे, उनसे टोल प्लाजा पर दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की तरफ से दिशानिर्देश जारी किया गया है।
एनएचएआइ ने जारी किया ये दिशानिर्देश
एनएचएआइ की तरफ से वडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने वालों को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है। जिसके मुताबिक, वडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। इससे अन्य वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राधिकरण ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।
एनएचएआइ ने कहा कि सभी टोल प्लाजा पर इस संबंध में जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी और वाहन चालकों को दंड के बारे में सूचित किया जाएगा। जिन वाहनों पर फास्टैग चिपका नहीं होगा, उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा।
प्राधिकरण ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों और अन्य एजेंसियों से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि चालक वडशील्ड पर इसे अच्छी तरह से चिपकाएं। वर्तमान में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग एक हजार टोल प्लाजा हैं, जो 45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों से टोल एकत्र करते हैं। आठ करोड़ से अधिक वाहनों द्वारा फास्टैग का उपयोग करने के चलते इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह प्रणाली में क्रांति ला दी है।
फास्टैग नहीं लगाने पर दोगुना शुल्क वसूलने की यह पहल टोल संचालन को और अधिक कुशल बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में मदद करेगी।