लखनऊ 24 फरवरी। छोटे घरों में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है. नगर निगम ने ऐसे लोगों को हाउस टैक्स में राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. नगर निगम के नए फैसले के मुताबिक अप्रैल से हाउस टैक्स यानी गृहकर जमा करने पर अच्छी छूट मिलने वाली है. आपको बता दें नगर निगम ने छोटे मकानों के टैक्स में छूट देने के लिए बजट में प्रावधान किया है. छोटे मकान का वार्षिक किराया मूल्यांकन 900 रुपये से ज्यादा नहीं होने पर नगर निगम पांच प्रतिशत छूट देगा. ऐसे मकान मालिकों को सिर्फ 10 फीसदी ही हाउस टैक्स देना होगा. नगर निगम सदन में यह प्रस्ताव पास हो चुका है.
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वार्षिक किराया मूल्यांकन 900 से अधिक होने पर 15 प्रतिशत हाउस टैक्स लिया जाएगा. जबकि 900 रुपए से ज्यादा नहीं होने पर नगर निगम 5 प्रतिशत कम हाउस टैक्स लेगा. खास बात यह है कि 50 हजार से अधिक आबादी को इस छूट का फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के पास होने से करीब 50 हजार से अधिक की आबादी को काफी हद तक राहत मिलेगी. नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से 31 जुलाई तक 10% छूट रहेगी. जबकि एक अगस्त से 31 दिसंबर तक 5% छूट रहेगी. एक जनवरी 2025 के बाद हाउस टैक्स जमा करने पर छूट नहीं मिलेगी.
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नगर निगम में कार्यरत पालिका और दूसरी तरह की सेवा के उन कर्मचारियों को हाउस टैक्स नहीं देना होगा जिनका शहर में एक ही मकान है और वो खुद ही उसमें रहते हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक जिन्हें परमवीर चक्र, अशोक चक्र, अन्य सैनिक या किसी भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है या उनके आश्रितों जैसे पति-पत्नी, नाबालिक बच्चे या अविवाहित पुत्री को भी सामान्य टैक्स से छूट दी जाएगी. भवन आवासीय हो और वे स्वयं उसमें निवास करते हो तभी यह लागू होगा.
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 80% से 100% तक दिव्यांगता पर शत प्रतिशत, 50% से अधिक और 80% से कम दिव्यांगता पर हाउस टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी. उन्होंने बताया कि भारत रत्न, राष्ट्रपति से शौर्य पदक प्राप्त पुलिसकर्मी या अधिकारी और अर्जुन पदक वाले हाउस टैक्स से मुक्त रहेंगे. राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, वैज्ञानिक और खिलाड़ियों को हाउस टैक्स में आधी छूट दी जाएगी.