बेंगलुरु 22 फरवरी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मदरसे में पढ़ने वाली एक बच्ची को बेहद बेरहमी से पीटा गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बच्ची को पीटने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि हॉस्टल इंचार्ज का बेटा मोहम्मद हसन है। पुलिस ने मामले पर FIR दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
यह मामला 16 फरवरी की शाम तकरीबन 4:30 बजे का है। मोहम्मद हसन ने 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची को बुरी तरह से पीटा। इस घटना का पूरा वीडियो कमरे में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया।
मदरसे में आप अपने बच्चों को इस्लामिक तालीम के लिए भेजते हैं. लेकिन आप के बच्चों के साथ वहां क्या हो रहा है इसका बानगी इस घटना के वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रही है. उसमें साफ-साफ दिख रहा है कि कैसे हॉस्टल इंचार्ज का रिश्तेदार एक मासूम बच्ची को बेरहमी से पीट रहा है. आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए 11 साल की मासूम बच्ची के बाल खींचे, थप्पडों बरसाए और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बच्ची को जमीन पर जोर से पटका और उसे लात तक मारी.
खबरों की मानें तो कुछ बच्चों ने कमरे में चावल गिरा दिया था। ऐसे में हसन ने सभी बच्चियों से कमरे की सफाई करने को कहा। पीड़ित बच्ची ने यह कहते हुए सफाई करने से इनकार कर दिया कि यह चावल उससे नहीं गिरे हैं। बच्ची का जवाब सुनते ही हसन का पारा चढ़ गया और उसने पीड़िता को पीटना शुरू कर दिया। मोहम्मद हसन ने पीड़िता के बाल पकड़कर घसीटा और उस पर जमकर थप्पड़-घूंसे बरसाए। यही नहीं हसन ने पीड़िता की उंगलियों में पेंसिल फंसाकर दबाना शुरू कर दिया। हसन यहीं नहीं रुका, वो पीड़िता को तब तक मारता रहा जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गई। पीड़िता ने उठने का प्रयास किया तो हसन ने उसे कसकर लात मारी, जिससे पीड़िता फिर से जमीन पर गिर गई।
पीड़िता की मां को जब इस बात की भनक लगी तो उसने 21 फरवरी को मोहम्मद हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने हसन को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हसन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। वहीं अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।