asd कानपुर में मेघदूत होटल के मालिक की संपत्ति कब्जाने में पूर्व प्रेस क्लब महामंत्री गिरफ्तार

कानपुर में मेघदूत होटल के मालिक की संपत्ति कब्जाने में पूर्व प्रेस क्लब महामंत्री गिरफ्तार

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कानपुर 26 नवंबर। मालरोड स्थित मेघदूत होटल का भूतल कब्जाने के मामले में प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडेय को सोमवार कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेघदूत बिल्डिंग के मालिक ने कुशाग्र समेत 31 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मालरोड निवासी अशोक कुमार मेहरोत्रा के अनुसार मेघदूत होटल का स्वामित्व उनके पास है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरू निवासी कमल पाल को किराए पर भूतल दिया था, लेकिन कमल ने एक फरवरी 1997 से किराया नहीं दिया। जिसके बाद वह कमल के खिलाफ कोर्ट चले गए। जेएससीसी 2 कोर्ट में कमल पाल के खिलाफ वाद दाखिल किया।

अशोक के अनुसार कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया और डिक्री भी हो चुकी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद भी भूतल पर कमल का कब्जा रहा और दबाव बनाने के लिए उसने भू माफिया व अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का सहारा लिया। अशोक कुमार के अनुसार कमल ने प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडेय और अन्य के साथ मिलकर एक फर्जी मुख्तारआम तैयार कराया और मुकदमें में पैरवी की जाने लगी।

अशोक ने बताया कि उनकी संपत्ति से लगभग 100 मीटर दूर की 17/6 की भूमि का प्रतिरूपण कर उनकी स्वामित्व के मकान को बल पूर्वक, कूट रचित दस्तावेजों से कब्जा कर लिया है। अशोक ने बताया कि संपत्ति पर आदेश था कि किसी तरह का कोई कब्जा न किया जाए। कोर्ट आदेश आने के बाद आरोपियों ने 5 अक्टूबर 2023 को एक कूटरचित नोटरियल मुख्तारआम उसी दिन तैयार कराया।

जिसमें मनोज सिंह और समीर सिंह को गवाह बनाया। इतना ही नहीं 17/3 माल रोड कानपुर नगर के स्थान पर एक कल्पित मकान नंबर 17/6 माल रोड कानपुर नगर दर्शाकर कुशाग्र पांडेय व उसके सहयोगियों ने मुख्तारआम तैयार करते हुए अशोक कुमार के मकान नंबर 17/03 माल रोड को 17/6 माल रोड दर्शित करते हुए अपने नाम करने के साथ कब्जा कर लिया। अशोक कुमार के अनुसार जिस 17/6 माल रोड की आड़ में उनकी संपत्ति पर कब्जा किया गया, वह कोई मकान ही नहीं है। उन्होंने बार-बार संपत्ति खाली करने के लिए कहा, मगर आरोपियों ने पत्रकार होने की धमकी देकर जमीन से कब्जा नहीं छोड़ा।

अशोक कुमार के अनुसार 2023 नवंबर माह में एक रात मीडिया संस्थान का आईडी कार्ड गले में डाले कर्मी उनकी संपत्ति परिसर में घुसे और जबरन फर्नीचर रखने लगे। वह और उनके परिजनों ने विरोध किया तो कोर्ट का स्टे दिखाया। गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी दी। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोर्ट का आदेश रखे रहो। कब्जा न करें तो 2 करोड़ रूपये दो।

इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
बेंगलुरू कर्नाटक निवासी दीपक पाल, पूर्व महामंत्री कानपुर प्रेस क्लब कुशाग्र पाण्डेय, कछियाना हरबंशमोहाल निवासी दीपक पाण्डेय, श्याम नारायण पाण्डेय, गिरसी निवासी मनोज सिंह, समीर सिंह, धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धर्मू, हरबंशमोहाल निवासी विनोद कुमार गुप्ता, एडवोकेट सुभाष पाण्डेय, संदीप शर्मा, गौरव जैन पत्रकार व 20 अज्ञात

इन धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट
इंस्पेक्टर कोतवाली संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर धारा 147(बलवा), 387(अवैध वसूली के लिए डराना), 420(धोखाधड़़ी), 447(अपराधिक अतिचार), 448(गृह अतिचार करना), 467(मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी), 468(धोखा देने के इरादे से जालसाजी करना),471(जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करना),504(जानबूझकर बेईज्जत करना), 506(जान से मारने की धमकी देना) और 120बी (षड्यंत्र रचना) में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

इस मामले में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा- प्रकरण को लेकर तहरीर प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रारम्भिक जांच में घटना सही पाई गई है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही कुशाग्र पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और मामलों में भी आरोपी के खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है। उनमें भी जांच कराई जा रही है।

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