मुजफ्फरनगर 04 दिसंबर। बुढ़ाना में 9 मई 2021 को हुई हत्या मामले में मुजफ्फरनगर न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
दरअसल, 10 मई 2021 को युवक अली ने थाना बुढ़ाना में मुकदमा दर्ज कराई थी. अली ने अपने मुकदमा में कहा था कि 9 मई 2021 को उसके भाई तैमूर को घर से ही खींचकर आदिल, जुल्फिकार, जिया उल, शाकिब, आरिफ ने गोली मार दी थी. जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो दोषियों ने उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी फायरिंग की थी.
इसके बाद पुलिस ने आदिल, जुल्फिकार, जिया उल, शाकिब, आरिफ को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करके कार्रवाई शुरू कर दी थी. अब जाकर इस मामले में फैसला आया है. इस मामले में जनपद न्यायाधीश दिव्या भार्गव एडीजे 7 ने पांच आरोपियों को हत्या और अन्य अपराधों में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
मुजफ्फरनगर के थाना करौली के गांव ढानसरी में मंगलवार को कुछ महिलाएं और पुरुष एसपी ऑफिस पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया. जानकारी के अनुसार विक्की की शादी 12 नवंबर को नैमिष निवासी उमरपुर के साथ हुई थी और वही चार दिन बाद नैमिष की भाभी नीलम ने विक्की को बहाने से मुजफ्फरनगर बुलाया था और तभी से विक्की गायब है और उसकी बाइक टूटी फूटी हुई हालत में सिखेड़ा थाना के गांव नगला बुजुर्ग के पास पाई गई है. अभी तक विक्की का कोई पता नहीं चला है.