फर्रुखाबाद 21 मई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अदालत ने बेटी के साथ पिता और उसके साथियों को गैंगरेप का दोषी मानना और उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता की दादी को भी 8 साल की सजा सुनाई गई है। जिसने अपनी नातिन का गर्भपात कराया था। मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की है।
कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय पीड़िता की मां शिक्षक है। जिसने 12 जनवरी 2020 को कोतवाली में तहरीर देकर अपने लेखपाल पति, पति की मां यानी अपनी सास और उसके दोस्तों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विमल कुमार, विष्णु शरण रस्तोगी, सोनू तिवारी, मनोज शाक्य, राहुल उर्फ कुंती शामिल है। अपनी तहरीर में मां ने बताया था कि उसका पति अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करता है। जानकारी होने पर उन्होंने अपने पुत्री को पढ़ने के लिए जयपुर भेज दिया।
लेकिन उसका पति वहां भी पहुंच गया और जयपुर से उसकी पुत्री को वापस ले आया और उसके साथ दुष्कर्म करता है। गर्भ ठहरने पर दादी ने प्राइवेट नर्सिंग होम में उसका गर्भपात करा दिया। अपने बेटे के घृणित कार्य को उसकी सास बढ़ावा देती थी। पति अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया।
आरोप लगाया कि पति दोस्तों को साथ लेकर होटलों में जाता था. वहां उसके दोस्त पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते थे. बेटी ने उसे बताया कि पापा नशीली गोलियां खिलाकर दुष्कर्म करते थे. बाद में उनके दोस्त भी दुष्कर्म करते थे. बेटी गर्भवती हो गई तो उसकी दादी ने आवास विकास के नर्सिंग होम में उसका गर्भपात करा दिया. पति ने दूसरी शादी कर ली. सास अक्सर पुत्री को जबरन भेजती थी.
विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शनिवार को लेखपाल पिता, दोस्त मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विमल कुमार, विष्णु शरन रस्तोगी को दोषी करार दिया. नातिन का गर्भपात कराने में दादी को भी दोषी ठहराया. साक्ष्य के अभाव में लालू उर्फ सुरजीत व राहुल उर्फ कुंती को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था. दोष सिद्ध आरोपियों को कोर्ट ने जिला जेल भेज दिया. सोमवार को न्यायाधीश ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. गर्भवती होने पर नाबालिग नातिन का गर्भपात कराने में दोषी दादी को आठ वर्ष की सजा सुनाई.