रोहतक 30 सितंबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने 20 दिन के लिए पैरोल की मांग की है. डेरा प्रमुख की पैरोल पर रिहाई की अर्जी सरकार ने प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी है. जेल विभाग से अनुरोध के पीछे जरूरी आकस्मिक कारण बताने को कहा गया है.
हरियाणा सीईओ ने राज्य सरकार से पूछा है कि डेरा प्रमुख को पैरोल पर रिहा करने के लिए क्या कोई आपातकालीन परिस्थिति है? बता दें कानून के मुतबिक, चुनावों के दौरान अगर किसी कैदी को आपातकालीन परिस्थिति में पैरोल पर रिहा करना जरूरी है, तो इसके लिए सीईओ की इजाजत ली जाए.
वहीं डेरा प्रवक्ता ने कहा, चूंकि गुरमीत राम रहीम सिंह एक कैलेंडर साल में 91 दिनों की अस्थायी रिहाई का हकदार है, इसलिए 20 दिन की पैरोल का उसका अनुरोध कानून के अनुरूप है. रोहतक की सुनारिया जेल में दुष्कर्म व हत्या के आरोप में आजीवन कारावास काट रहा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को सबसे पहले 30 दिन की फरलो 17 जून 2022 को मिली थी.
उस दौरान भी वह बरनावा आश्रम में रहा था. 18 जुलाई 2022 को वह सुनारिया जेल चला गया. उसके बाद 15 अक्टूबर को दूसरी बार, 21 जनवरी 2023 को तीसरी बार, तीन मार्च को चौथी बार, 20 अगस्त को पांचवीं बार और 13 दिसंबर को छठी बार और बीते 13 अगस्त को 21 दिन की फरलो पर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया था.
बता दें गुरमीत राम रहीम सिंह पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वह अपने अनुयायियों, जिनमें से अधिकतर हरियाणा में रहते हैं उनको चुनावों में एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करता है.