बरेली, 06 फरवरी। कोर्ट ने वर्ष-2010 में बरेली में हुए दंगे के लिए आईएमसी (इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां को मास्टरमाइंड माना है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने गत दिवस तत्कालीन पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए तल्ख टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान कहा कि तत्कालीन एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर और डीएम ने सत्ता के इशारे पर काम किया। अदालत ने मौलाना तौकीर को समन जारी कर 11 मार्च को तलब किया है।
न्यायाधीश रवि कुमार ने कहा कि मार्च 2010 में बरेली में दंगा भड़काने वाले मौलाना तौकीर का नाम पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। अधिकारियों ने दंगे के आरोपी और मुख्य सरगना मौलाना तौकीर रजा खां का सहयोग किया। इसलिए इस फैसले की प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।
इस मामले में विवेचक तत्कालीन इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव और कई गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। इसमें जुलूस-ए-मोहम्मदी के दिन मौलाना तौकीर पर दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दंगे के आरोपी रिजवान, दानिश, राजू, हसन, सौबी रजा, यासीन की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली। पेशी से लगातार गैरहाजिर रहने पर बाबू खां, आरिफ, अमजद अहमद, निसार अहमद, अबरार, राजू उर्फ राजकुमार, कौसर के खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किए थे। साथ ही प्रेमनगर पुलिस को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया था।
जुलूस-ए-मोहम्मदी के दिन हुआ था दंगा
शहर में दो मार्च 2010 को जुलूस-ए-मोहम्मदी के दिन दंगा हुआ था। मोहल्ला सौदागरान निवासी आला हजरत खानदान से जुड़े आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने भड़काऊ भाषण दिया था। इस पर भीड़ ने पुलिस चौकी फूंक दी थी। कई घरों को आग के हवाले कर दिया था। मौलाना और उनके समर्थकों के खिलाफ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जानलेवा हमला, धार्मिक भावनाएं भड़काने, लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
आईएमसी प्रवक्ता मुनीर इदरीशी ने बताया कि अभी हमें आदेश की जानकारी नहीं है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है।
इस मामले में डीजीएस सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा पर 2010 में दंगे कराने का आरोप है. उन्होंने बताया कि रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में यह पूरा मामला विचाराधीन है. इस मामले को संज्ञान लेकर फ़ाइल को देखने के बाद तौकीर रज़ा को तलब किया है. उन्हें सम्मन देकर 11 मार्च को पेश होने को कहा है 319 में तथ्यों में मौलाना तौकीर रजा को मुख्य अभियुक्त माना है. तौकीर रजा को धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 153 A, 395, 397, 398 धारा 120 B, 1860, 7 cl act, लोक सम्पत्ति अधिनियम के तहत तलब किया है.