मेरठ 12 फरवरी (प्र)। हितकारी किसान इंटर कालेज सकौती टांडा की प्रबंध समिति का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहे एक मामले में कार्यवाहक प्रधानाचार्य और प्रबंधक को तलब किया। इस दौरान न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रधानाचार्य से पहले कविता सुनाने के लिए कहा। वह कविता नहीं सुना पाए । इसके बाद उन्होंने हिंदी दिवस की तिथि पूछी तो वह भी नहीं बता पाए । जिसके बाद अदालत ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। साथ ही अदालत में झूठा शपथ पत्र देने पर दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हितकारी किसान इंटर कालेज के प्रवक्ता संजय कुमार और नवीन कुमार को जिला विद्यालय निरीक्षक कांवड़ ड्यूटी नहीं करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया था। जिसके बाद संजय कुमार और नवीन वर्मा ने विद्यालय की प्रबंध समिति और जिला विद्यालय निरीक्षक को अपना जवाब दाखिल कर दिया था। जिसके बाद दोनों को जिला विद्यालय निरीक्षक ने बहाल कर दिया था। जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के खिलाफ स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी और प्रबंधक राजकुमार हाई कोर्ट चले गए थे और याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में प्रधानाचार्य और प्रबंधक ने शपथपत्र दिया था। जिस पर उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने शपथपत्र पर प्रयागराज पहुंचकर हस्ताक्षर किए है, लेकिन यह शपथपत्र झूठा पाया गया। जिस दिन उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल हुआ, उस दिन प्रधानाचार्य और प्रबंधक प्रयागराज गए ही नहीं। इसी आरोप में उच्च न्यायालय ने दोनों को तलब किया। मंगलवार को कार्यवाहक प्रधानाचार्य अदालत में तलब हुए तो न्यायमूर्ति ने उनसे पहले कोई भी एक कविता सुनाने के लिए कहा, फिर हिंदी दिवस की तिथि पूछी। जिसके बाद अदालत ने प्रधानाचार्य की योग्यता पर सवाल खड़े किए। हालांकि प्रधानाचार्य ने कोर्ट में माफी मांगी। उसके बाद उन्हें जाने दिया गया।
हाई कोर्ट ने सात दिन के अंदर जुर्माना भरने का दिया आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि सात दिन के 10 हजार रुपये जमा कराए जाएं। यदि जुर्माना समय पर जमा नहीं होता है तो प्रबंध समिति के ओथ कमिश्नर आगे की कार्रवाई करें।