Date: 22/12/2024, Time:

उपभोक्ता आयोग ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर लगाया 25 लाख हर्जाना

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लखनऊ, 04 सितंबर । एलडीए में प्रथम दृष्ट्या बड़ा घोटाला नजर आता है, जहां अधिकारी-कर्मचारी व भू-माफिया का संगठित गठजोड़ कार्य कर रहा है, इस मामले की सरकार एसआईटी जांच कराए और जांच रिपोर्ट सीधे मुख्य सचिव को सौंपी जाए। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने यह तल्ख टिप्पणी लखनऊ के कुर्मांचल नगर रामलीला मैदान निवासी गिरीश पंत की सुनवाई करते हुए की। आयोग ने आदेश दिया कि एलडीए दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों से एक करोड़ वसूल कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराये। 42 साल में भूखंड का कब्जा न पाने वाले गिरीश को 25 लाख हर्जाना, 50 हजार वाद व्यय और हाई कोर्ट खंडपीठ की तीन किलोमीटर की परिधि में 200 वर्ग मीटर भूखंड का आवंटन 30 दिन में किया जाए।

यह मामला साल 1982 का है. सर्वोदय नगर के गिरीश पंत ने तीन हजार रुपये देकर एलडीए में 200 स्क्वायर फीट भूखंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. लॉटरी में पंत के नाम प्लॉट निकल गया, लेकिन प्राधिकरण ने उन्हें दिया ही नहीं. राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यामूर्ति अशोक कुमार की पीठ ने जुर्माने की रकम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है, जिसमें पीड़ित को मानसिक प्रताड़ना के बदले 25 लाख और मुकदमा खर्च 50 हजार रुपये अदा किए जाएंगे. आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि यह रकम तीस दिन में भुगतान न करने पर मुकदमे की तारीख से 10 प्रतिशत ब्याज के साथ देना होगा. इतना ही नहीं, आयोग ने प्राधिकरण को यह भी आदेश दिया है कि वह पीड़ित को हाईकोर्ट लखनऊ पीठ से 3 किलोमीटर के दायरे में प्लॉट आवंटित करे.

1988 में जमा किए थे 48825 रुपये : दरअसल, गिरीश पंत ने लखनऊ विकाश प्राधिकरण की गोमती नगर योजना में 19 नवंबर 1982 को 200 स्क्वायर फीट प्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 3000 रुपये जमा किया था. एलडीए ने 29 जुलाई 1985 को उन्हें प्लॉट नंबर 1/326 1985 में आवंटित किया. जिसके बाद पंत ने प्लॉट की रकम 48825 रुपये दो मार्च 1988 को जमा कर दी. इसके बावजूद LDA ने रजिस्ट्री नहीं की. पीड़ित लगातार एलडीए दफ्तर के चक्कर लगाता रहा. कई पत्र लिखे गए और शासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस बीच एलडीए ने यह प्लॉट किसी दूसरे को आवंटित कर दिया. कोई रास्ता न देख पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली.

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