मुजफ्फरनगर, 04 जनवरी। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, मंत्री कपिदेव अग्रवाल, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा समेत 32 आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। मुख्य मुकदमे में 12 और निजी परिवाद में 20 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। दोनों मामलों में सफाई साक्ष्य के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की गई है।
31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नंगला मंदौड़ में पंचायत का आयोजन किया गया था। पंचायत में नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे। पुलिस की तरफ से 14 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
इस मामले में एक आरोपी वीरेन्द्र प्रमुख की मौत हो चुकी है, जबकि आरोपी शिवकुमार की फाइल अलग कर दी गई थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह और विक्रांत मलिक ने बताया कि शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट में सभी भाजपा नेता पेश हुए।
इन नेताओं पर चार्जफ्रेम
पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन, मिंटू, योगेश, सचिन, रविन्द्र, बिट्टु सिखेड़ा, शिव कुमार।
निजी परिवाद में ये आरोपी
तत्कालीन एडीएम की तरफ से दर्ज निजी परिवाद में सपा सांसद हरेन्द्र मलिक, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व विधायक अशोक कंसल, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और यशपाल पंवार आदि।
बताते चले 2013 से अब तक इस मामले के सभी आरोपी एक साथ कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। शुक्रवार को सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किया। अब इस मामले की गवाही के लिए 30 जनवरी की तारीख़ नियत की गई है। गवाही की प्रक्रिया के बाद ही आरोप तय होंगे।