मुजफ्फरपुर 21 मार्च। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एसीजेएम पश्चिमी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह मुकदमा राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता के धारा 298, 352 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम धारा 2, 3 के तहत दर्ज कराया गया है. पटना के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री अभिवादन करने का आरोप लगा था.
अधिवक्ता सूरज कुमार ने मुजफ्फरपुर एसीजेएम पश्चिमी कोर्ट में मामला दर्ज कराया है. राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मामला दर्ज कराया गया है. अधिवक्ता सूरज कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 मार्च को सेपकटरा विश्वकप खेल के शुभारंभ के दौरान राष्ट्रगान हो रहा था.
उन्होंने कहा कि उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया. साथ ही प्रधान सचिव को भी अपमानित किया. मुख्यमंत्री के इस कृत्य से बिहार ही नहीं देश शर्मसार महसूस कर रहा है. इसी को लेकर न्यायालय में एक मुकदमा दायर कराया है. उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के धारा 298, 352 एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम धारा 2, 3 के तहत मामला दर्ज कराया है.
अधिवक्ता सूरज कुमार ने बताया कि राष्ट्रगान का अपमान किसी के लिए अक्षम्य है.इसमें अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है. कोर्ट में सुनवाई के लिए अगली तिथि 28 मार्च को मुकर्रर किया गया है.
शुक्रवार को बिहार विधानसभा में सरकारी कामकाज प्रारंभ हो इसके पूर्व संपूर्ण विपक्ष में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर विधानसभा पोर्टिको में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री में राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया।
विपक्ष के सदस्यों के इसी प्रदर्शन के बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है उन्हें देश की 140 करोड़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है, मगर राष्ट्रगान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
आज देश की 140 करोड़ जनता का सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के खिलाफ उन्होंने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है और मांग की है कि सभी कार्य रोक कर इस पर बहस होनी चाहिए।