बुलन्दशहर 29 जनवरी। उपभोक्ता यदि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे तो उपभोक्ता का शोषण करने वालों को सबक सिखाया जा सकता है और उपभोक्ता शोषण के मामलों पर अंकुश लग सकता है। बुलंदशहर की एक सजग उपभोक्ता ने ऐसी सजगता दिखाई कि 5 वाले सन फीस्ट बिस्कुट के फैमिली पैक में एक पैकेट खाली निकलने पर उसने उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया जिसके बाद जिला उपभोक्ता अदालत ने सनफीस्ट बिस्कुट निर्माता कंपनी को इसके लिए दोषी ठहराते हुए ₹ 5 लाख का जुर्माना ठोका है। जिसमें से 4 लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश जारी किए है।
जिला उपभोक्ता फोरम के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि क्षमा शर्मा निवासी कैलाशपुरी बुलन्दशहर में ओम प्रोविजनल स्टोर से 5 अगस्त 2023 को सनफीस्ट बोनस चोको क्रीम के दो फैमिली पैक खरीदे थे। प्रत्येक फैमिली पेक में 5 वाले 12 पैकेट बिस्कुट के होते हैं। एक फैमिली पैक में एक पैकट बिस्कुट का खाली निकला, जो कि सील बन्द था। बताया कि खाली पैकेट को देख मेहमानों ने उपहास किया। क्षमा शर्मा ने सनफीस्ट बिस्कुट निर्माता उत्सव फूड प्रोडक्ट्स नाडियाल गुजरात के यहां पर शिकायत की, तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया बताया गया कि उनके यहां पर जैसा माल आता है वैसा ही बेचा जाता है।
जिसके बाद क्षमा शर्मा ने जिला उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया गया। जिला उपभोक्ता अदालत के न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सामान्य सदस्य मोहित कुमार त्यागी एवं नीलम कुमारी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सनफीस्ट बिस्कुट कंपनी के स्थानीय विक्रेता एवं बिस्कुट निर्माता कम्पनी के पक्ष को खारिज कर इसके लिए उन्हें दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि सनफीस्ट बिस्कुट के स्थानीय विक्रेता एवं निर्माता कम्पनी द्वारा इस प्रकार से खाली बिस्कुट का पैकेट विक्रय करके लाभ अर्जित किया गया है, जो सेवा में कमी के साथ-साथ अनुचित व्यापार पद्धति की श्रेणी में आता है।
जिला उपभोक्ता अदालत कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह 30 दिन के अन्दर क्षमा शर्मा को बिस्कुट के पैकेट की कीमत अंकन 5 को बिस्कुट क्रय करने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ क्षमा शर्मा को अदा करे। साथ ही उसको मानसिक क्षतिपूर्ति के एक लाख रुपये एवं वाद व्यय 10000 भी अदा करें। इसके अलावा 4 लाख उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करें।