दरभंगा 31 जनवरी। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटना ने दरभंगा रेलवे स्टेशन को 1 करोड़ 61 लाख 12 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम 15 दिनों के भीतर जमा करने का लीगल नोटिस भेजा है।
न्यायालय ने बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दरभंगा रेलवे स्टेशन के सीवरेज के गंदा पानी से हुए हराही और दिग्घी तालाब के पानी और पर्यावरण के क्षति आंकलन के लिए 1 अगस्त 2024 को आदेश दिया था।
बोर्ड की ओर से जल और पर्यावरण के क्षति का आंकलन करने के बाद 1 करोड़ 61 लाख 12 हजार 500 रुपये लगाया और अपने रिपोर्ट को न्यायालय में 19 सितंबर 2024 को समर्पित किया था। बोर्ड की ओर से समस्तीपुर रेलवे के डीआरएम को भी इसकी जानकारी दी गयी थी। इस विषय पर डीआरएम से अनापत्ति पत्र की मांग की गई। रेलवे के तरफ से जब कोई जबाब नही दिया गया। इसके बाद 20 जनवरी 2025 को लीगल नोट्स देकर 15 दिनों के अंदर 1.61 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा गया है।
इस मामला में न्यायालय ने 8 दिसंबर 2022 को एक जांच कमिटी का गठन किया था, जिसमें दरभंगा के डीएम, नगर आयुक्त, समस्तीपुर डीआरएम सहित बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार के 8 प्रतिनिधियों ने तीनों तालाबों का निरीक्षण 21 जनवरी 2023 को किया था। इस जांच में तीनों तालाबों के जमीन पर अतिक्रमण पाया गया। साथ ही नगर निगम क्षेत्र के घरेलू और होटल सीवरेज के अलावा दरभंगा रेलवे स्टेशन के गंदा पानी हराही और दिग्घी में गिरते पाया गया था। जिसके बाद तालाब बचाओ अभियान के संयोजक ने आपत्ति जाहिर करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
इस सम्बंध में तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायण चौधरी ने कहा कि पिछले 10 महीनों से हराही तालाब ने बता दिया है कि एक तालाब के गंदा होने से शहर के लोगों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर इस शहर में हराही जैसे 10-20 तालाबों से प्रदूषण फैलना शुरू हो जाय तो जिले के लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। दरभंगा शहर के सभी तालाबों में नगर निगम ने गंदा पानी का नाला जोड़ रखा है। यह नगर निगम के कानून के विरुद्ध किया गया है।