Date: 26/12/2024, Time:

शराब घोटाले में के. कविता को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत

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नई दिल्ली 27 अगस्त। दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े ईडी और सीबीआई केस में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें के. कविता जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए के कविता को जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत दी है जिसका उन्हें पालन करना होगा। वह शर्तें निम्न हैं-
अदालत ने उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ न करने को कहा है।
इसके साथ ही अदालत ने उन्हें गवाहों को भी प्रभावित न करने को कहा है।
दोनों केस में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी गई।
पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा करना होगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 46 वर्षीय के. कविता को इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके करीब एक महीने बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वह तब से न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में थीं।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई महीने में के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था. साथ ही उन्हें शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि पढ़ी-लिखी महिला सेक्शन 41 के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट की हकदार नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने HC के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि PMLA के सेक्शन 45 के तहत महिला होने के नाते के कविता स्पेशल बेनिफिट की हकदार हैं.
इससे पहले शराब घोटाला मामले में AAP सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है. वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल को ED मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है, ED मामले में 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर सुनवाई करेगा.

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