Date: 23/12/2024, Time:

कंगना रनौत के खिलाफ आगरा की कोर्ट में अधिवक्ता ने दर्ज कराया राष्ट्रद्रोह का वाद

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आगरा 13 सितंबर। आगरा की एक अदालत में फिल्म अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर की गई ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी के लिए वाद दायर किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने एमपी/एमएलए विशेष अदालत में कंगना रनौत के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह एवं राष्ट्र अपमान के आरोप में यह वाद दायर किया है। वादी ने आरोप लगाया है कि रनौत ने एमएसपी एवं अन्य मांगों को लेकर पिछले वर्षों में दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे लाखों किसानों के प्रति बेहद अभद्र टिप्पणी कर उनको ‘‘हत्यारा और बलात्कारी” करार दिया था।

कंगना ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में एमएसपी एवं अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों किसानों को लेकर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी. उसको लेकर आगरा में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अभिनेत्री व भाजपा सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर कोर्ट में एक वाद दायर किया था. कहा है कि मैं किसान परिवार से हूं. मैं किसान ​परिवार में पैदा हुआ. मैंने पिता के साथ खेतों में काम किया. किसान परिवार में पैदा होने की वजह से वकालत से पूर्व करीब 30 वर्ष तक कृषि कार्य किया है. मैं देश, किसानों के प्रति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव व सम्मान रखता हूं.

वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का कहना है कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है. देश की आबादी किसानों पर निर्भर है. किसान दिन रात खेतों में मेहनत करके अनाज, दालें, सब्जी, फल समेत अन्य पैदा करते हैं. जिससे ही देश की आबादी का पेट भरता है. अभिनेत्री व भाजपा नेता कंगना रनौत ने अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में धरने पर बैठने वाले देश के लाखों किसानों पर अभद्रता और अशोभनीय टिप्पणी की थी. उन्होंने धरने के दौरान हत्याएं और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

वाद पत्र में कहा गया है कि भाजपा सांसद कंगना ने देश के करोड़ों किसानों एवं स्वयं किसान पुत्र वादी अधिवक्ता तथा राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की है, जो संपूर्ण देश की जनता का अपमान है. ये राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र के अपमान जैसा गंभीर अपराध है. इसमें इस मामले में कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रदोह और राष्ट्र अपमान का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है.

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