asd वह दिन दूर नहीं जब राजधानी दिल्ली बंजर रेगिस्तान बन जाएगीः हाईकोर्ट – tazzakhabar.com
Date: 14/03/2025, Time:

वह दिन दूर नहीं जब राजधानी दिल्ली बंजर रेगिस्तान बन जाएगीः हाईकोर्ट

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नई दिल्ली 03 जून। देश की राजधानी दिल्ली इस समय भीषण गर्मी से तप रही है. दिल्ली में तापमान 50 के पार पहुंच चुका है. इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने तपती गर्मी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि वर्तमान पीढ़ी दिल्ली में पेड़ों की कटाई के प्रति उदासीन दृष्टिकोण रखती है, तो शहर बंजर रेगिस्तान में बदल सकता है.

बार बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस तुषार राव गेडेला ने यह भी कहा कि दिल्ली में तापमान हाल ही में 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. कोर्ट ने आगे कहा कि ‘न्यायिक नोटिस इस तथ्य पर लिया गया है कि हाल ही में 30.05.2024 को दिल्ली में आधिकारिक तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. वह दिन दूर नहीं जब यह शहर केवल बंजर रेगिस्तान हो सकता है, यदि वर्तमान पीढ़ी पेड़ों की कटाई के प्रति उदासीन दृष्टिकोण रखती है.’

हाई कोर्ट ने इससे पहले अपने पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी को दिल्ली में वनों के संरक्षण से संबंधित शहर के अधिकारियों की एक आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हाई कोर्ट को सूचित किया गया कि वजीरी बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं।

अदालत ने कहा, “यह अदालत ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जहां अध्यक्ष (न्यायमूर्ति वजीरी) कार्यालय स्थान या लिपिकीय और सहायक कर्मचारियों या यहां तक ​​कि परिवहन साधनों की कमी के कारण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हों।”

उन्होंने कहा, “हालांकि, विभाग (वन एवं वन्यजीव) को अलग-अलग क्षमता में कर्मचारी उपलब्ध कराने का निर्देश देने के बजाय, विभाग को मामले को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाने का निर्देश देना उचित समझा गया है कि किसी भी स्थिति में मंजूरी में 15 जून से अधिक देरी नहीं की जाए।”

अधिवक्ता आर. अरुणाद्रि अय्यर के माध्यम से दायर समिति के अध्यक्ष की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार को बुनियादी ढांचे, लिपिकीय कर्मियों, सहायक कर्मियों और परिवहन की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया था, जो अध्यक्ष के अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक होगा।

हाई कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद, बुनियादी ढांचे का विकास अगले 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया, “सुनवाई की अगली तारीख 29 जुलाई पहले ही तय हो चुकी है, इसलिए उम्मीद है कि अध्यक्ष और समिति की जरूरत की सभी चीजें और आवश्यकताएं उससे पहले ही पूरी तरह से काम करने की स्थिति में होंगी।”

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