सहारनपुर 21 मई। सहारनपुर की एमपी एमएलके कोर्ट ने एक मामले भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं. 14 साल पुराने इस मामले में कांग्रेस नेता इमरान मसूद समेत 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. नरेश टिकैत पर बिना अनुमति सम्मेलन और जाम लगाने का आरोप है. सहारनपुर की एसीजेएम-तीन (एमपी/एमएलए) में 24 मई को सुनवाई होगी.
बताते चले कि करीब 14 साल पहले सरसावा इलाके में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में बिना अनुमति सम्मेलन और अंबाला हाईवे पर जाम लगाया गया था. इसके बाद नरेश टिकैत और कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मामला एमपीएमएलए अदालत में पहुंच गया. 14 साल की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है. सहारनपुर की अदालत ने भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. हाल ही में कांग्रेस से चुनाव लड़े इमरान मसूद समेत 24 लोग 14 साल पुराने मामले में आरोपी बनाए गए हैं.
सरसावा में 20 मई 2010 को बिना अनुमति सम्मेलन करने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में इमरान मसूद और अन्य कई आरोपी अब तक जमानत करा चुके हैं. जबकि भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत अदालत में हाजिर नहीं हुए. जिसके चलते अदालत ने गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं.
थानाध्यक्ष सतेंद्र राय ने बताया कि 14 साल पुराने मुकदमे में इमरान मसूद, वीरेंद्र, राज सिंह, राजकुमार, सुशील चौधरी, मुकेश चौधरी, ओमी पंवार, वीरेंद्र शास्त्री, सलमान मसूद, नरेश टिकैत, अब्दुल वाहिद, प्रदीप, राजपाल, वीरेंद्र सिंह, प्रवेश गुर्जर, प्रीतम सिंह, जसंवत, मेला राम पंवार, पप्पू, वीरेंद्र, चरण सिंह, अशोक, बलजीत सिंह और अशोक चौधरी को नामजद किया गया था.