बरेली 07 मार्च। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने आज ट्रिपल मर्डर और लूटपाट की घटना में अहम फैसला सुनाते हुए दो महिलाओं सहित आठ दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही लूटपाट का माल खरीदने वाले सर्राफा व्यापारी को उम्रकैद की सजा का ऐलान किया है. बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में अप्रैल 2014 को सुरेश शर्मा नगर में रहने वाले एक ही परिवार के तीन लोगों की ईंट से कूचकर निर्मम हत्या कर दी थी और घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था.
बारादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में पुष्पा देवी, अपने दूसरे बेटे योगेश और उसकी पत्नी प्रिया के साथ रहती थीं. योगेश का भाई रविकांत मिश्रा आयकर इंस्पेक्टर है. रोज की तरह 23 अप्रैल 2014 की रात अज्ञात बदमाश घर में घुस गए. बदमाशों ने पुष्पा देवी, योगेश और उसकी पत्नी प्रिया की ईंट से कुचकर निर्मम हत्या कर दी. इसके बाद लूटपाट को भी अंजाम दिया. पुलिस ने छैमार गैंग की दो महिलाओं सहित आठ बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया. लूटपाट का सामान कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार के सर्राफा व्यापारी राजू वर्मा के पास से बरामद किया था.
जांच में पता चला था कि छैमार गैंग में शामिल दोनों महिलाओं ने भीख मांगने के बहाने घर की रेकी की थी और उसके बाद अपने साथियों संग रात के अंधेरे में पूरी घटना को अंजाम दिया. जिसमें बारादरी पुलिस ने छैमार गैंग के बदमाश वाजिद, हसीन, यासीन, समीर, जुल्काम, फहीम, नज़ीमा और हाशिमा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लूट का माल खरीदने वाले सर्राफा व्यापारी राजू वर्मा को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचराधीन था.
एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान 10 गवाहों को पेश किया गया था. जिसके बाद गुरुवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दो महिला और छह पुरुष सहित आठ को फांसी की सजा सुनाई. लूटपाट का माल खरीदने वाले सर्राफा व्यापारी राजू वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई है.