एक दुष्कर्म मामले में छह साल की छोटी बच्ची की गवाही पर दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई गई। खबर के अनुसार ठाणे जिले की एक अदालत ने 2021 में छह साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। आरोपी को उत्तरजीवी की घोषणा और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर सजा सुनाई गई।
यह फैसला बीते बुधवार को विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश डीएस देशमुख ने सुनाया, जिन्होंने ठाणे के दिवा जिले के एक गांव के 47 वर्षीय अपराधी पांडुरंग शेलार को 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी। बताया जा रहा है की न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जुर्माना उत्तरजीवी को मुआवजे के रूप में दिया जाए और कानूनी नियमों के तहत अतिरिक्त मुआवजे के लिए मामले को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेज दिया जाए।
रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष का समर्थन करने वाले पुलिस हवलदार विद्यासागर कोली ने कहा कि पीड़िता का बयान, जो अब छह साल की है, उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के छह गवाहों को सुना, जिसमें उत्तरजीवी की गवाही सजा देने में महत्वपूर्ण थी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी, जो पीड़िता का पड़ोसी है, 8 जनवरी, 2021 को जब वह बाहर खेल रही थी, तब उसे फुसलाकर अपने घर में ले गया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उन्होंने उसे घटना के बारे में चुप नहीं रहने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
अपने फैसले में, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उसे भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और बच्चों की सुरक्षा की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। इस बीच, एक अन्य मामले में, ठाणे में एक निजी स्कूल के छात्रों के साथ भ्रमण के दौरान कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में एक निजी बस के परिचारक को गिरफ्तार किया गया है। 27 वर्षीय आरोपी ने कथित तौर पर छात्रों का उस समय यौन उत्पीड़न किया जब वे घाटकोपर में एक थीम पार्क में घूमने के बाद निजी बस में ठाणे लौट रहे थे। आरोपियों ने कथित तौर पर नाश्ता और पेय पदार्थ परोसने के बहाने छात्रों से छेड़छाड़ की। उसके खिलाफ माता-पिता ने कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (हमला या किसी महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग), और 354ए (यौन उत्पीड़न) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
इस बीच, माता-पिता के हवाले से कहा गया है कि उनके बच्चों ने बताया कि बस में तीन शिक्षकों और एक महिला अटेंडेंट के मौजूद होने के बावजूद परिचारक ने बस की पिछली सीट पर उन्हें अनुचित तरीके से छुआ।
मेरा मानना है कि ऐसे जघन्य अपराधिक मामलों में जिन बच्चों की गवाही पर अपराधियों को सजा बोली जाती है उनके नाम और पहचान गोपनीय रखे जाने से संबंध नियम भी बनाए जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में दुरांत अपराधी या ऐसे मामलों में आरोपी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इनकी गवाही से सजा मिल सकती है। गवाही देने वाले बच्चों की हत्या होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन्हें कम करने के लिए सरकार और अदालत सकारात्मक कदम उठाए।
सम्पादक रवि कुमार विश्नोई