गोरखपुर 05 जुलाई। गोरखपुर कोर्ट ने सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई तब की गई जब कोर्ट में कई बार समन और वारंट जारी होने के बावजूद सांसद पेश नहीं हुए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश पारित किया।
पूरा मामला 25 जनवरी 2020 से जुड़ा है, जब आयुध विभाग के लिपिक सुनील कुमार गुप्ता ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। FIR के मुताबिक, सांसद रामभुआल निषाद ने जिस डबल बैरल ब्रिच लोडिंग गन (डीबीबीएल) का इस्तेमाल किया, 1996 में उसका लाइसेंस बेचू यादव नामक व्यक्ति के नाम से जारी था। जांच में सामने आया कि वह लाइसेंस कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि बेचू यादव की मौत हो चुकी थी।
इसके बावजूद उनके नाम का लाइसेंस कथित रूप से राम भुआल निषाद द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था। जिलाधिकारी कार्यालय के आयुध लिपिक सुनील कुमार गुप्ता की तहरीर पर 25 जनवरी, 2020 को बड़हलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस प्रकरण की विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया।
मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन, इसके बावजूद सुल्तानपुर के सांसद राम भुआल निषाद न्यायालय में पेश होने से बचते रहे। अदालत ने इसे न्यायिक अवमानना और आपराधिक प्रकरण की गंभीरता के लिहाज से देखा।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने शुक्रवार को सांसद के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए एसएसपी गोरखपुर को पत्र भेजा है कि वे सुनिश्चित करें कि अगली सुनवाई में आरोपित की उपस्थिति दर्ज हो।