मुंबई, 29 मई। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक व्यक्ति को चार महीने के कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, दोषी के पालतू कुत्ते ने वर्ली इलाके में उसके आवासीय भवन की लिफ्ट के अंदर एक पड़ोसी को काट लिया था।
अदालत ने 21 मई को ऋषभ पटेल (40) को सजा सुनाई। विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध हुआ। यह अदालती फैसला इस घटना के सात साल बाद आया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने आरोपी को जानबूझकर चोट पहुंचाना और पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण के तहत दोषी पाया।
इस मामले में पीड़ित का नाम रमेश शाह है. ये घटना वर्ली स्थित अपार्टमेंट में उस समय घटी जब वहां लिफ्ट का दरवाजा खुला. जानकारी के अनुसार, पीड़ित रमेश शाह, उनका देढ़ साल का बेटा और घरेलू नौकर अनुज सिंह चौथी मंजिल से नीचे आ रहे थे. इसी दौरान रमेश शाह ने ऋषभ पटेल से कहा कि उनका बेटा कुत्तों से डरता है. इसलिए वो थोड़ी देर लिफ्ट में चढ़ने से रुक जाएं, लेकिन पटेल ने रमेश शाह की बात को अनसुना कर दिया औऱ अपने कुत्ते हस्की को जबरन खींचते हुए लिफ्ट में प्रवेश कर लिया.
इसके बाद हस्की ने रमेश शाह की बांह पर काट लिया. फिर वो अपने बेटे और नौकर के साथ बाहर निकल गए, लेकिन ऋषभ पटेल ने उनका पीछा करते हुए कहा कि उनको जो करना है कर लें. फिर शाह ने अपना इलाज करवाया. बाद में पुलिस में शिकायत दी. इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने कहा कि सासीटीवी में साफ तौर पर आरोपी को अपने कुत्ते को जबरन लिफ्ट में घसीटते देखा जा सकता है. इससे साफ पता चलता है कि उसे न तो लिफ्ट में मौजूद लोगों की चिंता थी और न ही अपने पालतू जानवर की. कोर्ट ऐसे काम के लिए वो आरोपी से बहुत नरमी से पेश नहीं आ सकती.
इस मामले की सुनावाई के दौरान पीड़ित और उनके नौकर ने बयान दिए. बचाव पक्ष की ओर से इलाज में देरी करने और शुरुआती तौर पर ऐंटी-रेबीज इंजेक्शन न लेने की बात कही गई और बचाव की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ने गवाहों के बयान को विश्वसनीय माना और आरोपी को सजा सुना दी.