नई दिल्ली, 26 अगस्त (ता)। वृंदावन के श्रीबांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने गत दिवस सख्त रुख अपनाया। साथ ही निर्देश दिया कि चढ़ावे का एक-एक पैसा दान पेटियों में या मंदिर के ऑनलाइन कोष में जमा होना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चस्तरीय समिति की स्टेटस रिपोर्ट पर दी गईं वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की दलीलों पर गौर किया। सिंह ने कुछ तस्वीरों को अदालत के सामने रखते हुए कहा कि बहुत गंभीर समस्याएं हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि एक वीडियो है जिसमें तीन लोग पारंपरिक दान पेटी के सामने खड़े हैं और श्रद्धालुओं से रुपये लेकर पॉलीथिन की थैलियों में डाल रहे हैं। इस बात पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीठ ने कहा, श्कोई संदेह नहीं रहना चाहिए और हम निर्देश देते हैं कि चढ़ावे का एक-एक पैसा दान पेटी या ऑनलाइन मंदिर के खजाने में ही आना चाहिए। पीठ ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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