बहजोई (संभल) 17 फरवरी। अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह के सदस्यों की एक और परत खुली है, जिसमें छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सदस्य जीवन बीमा के साथ-साथ पीएम जीवन ज्योति बीमा के क्लेम भी हड़प लेते थे।
उनके पास से बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेज, बैंकों की फर्जी मुहरें और मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा पैन कार्ड लैपटॉप आदि बरामद हुए हैं। दो आरोपित मोबाइल कंपनी के एजेंट हैं, जिनके द्वारा फर्जी तरीके से सिम जारी किए गए, इन सिमों को इस गिरोह के सदस्यों द्वारा खाता खोलने में दुरुपयोग किया जाता है।
अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में चल रही बीमा गिरोह की जांच के बाद एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने एक और पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार एक आशा कार्यकर्ता समेत छह लोगों के पास से विभिन्न बैंकों की 81 पासबुक, 16 चेक बुक, 35 डेबिट कार्ड, 25 आधार कार्ड, 18 पैन कार्ड, 51 बीमा पॉलिसी के फॉर्म, 31 मृत्यु प्रमाण पत्र और 17 जीवन बीमा पालिसी के बंद के अलावा दो लैपटॉप पांच मोबाइल और सात भिन्न-भिन्न कंपनियों के सिम भी प्राप्त हुए हैं। उनके पास से 18 सील मुहरें भी बरामद हुई हैं, जिसमें राष्ट्रीकृत बैंकों की सील मोहर शामिल है। यह कार्रवाई पुलिस ने बीमा गिरोह के मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर मिश्रा से मिले कागजात और पूछताछ के आधार पर आगे बढ़ाई है।
इसमें धनारी थाना क्षेत्र के गांव भैयापुर के शाहरुख खान और धनारी स्टेशन के संजू रूफ रूप किशोर, रजपुरा थाना क्षेत्र के मेहुआ हसनगंज के हीरेंद्र कुमार, कोतवाली गुन्नौर के कस्बा बबराला के प्रेमपाल और रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव रजापुर की प्रेम सिंह के अलावा बुलंदशहर जिले की थाना डिबाई क्षेत्र के गांव बाधौर की नीलम को गिरफ्तार किया है, नीलम आशा कार्यकर्ता है, जबकि प्रेमपाल और प्रेम सिंह के द्वारा फर्जी तरीके से सिम देने का काम किया जाता हैक्योंकि दोनों ही युवक एक मोबाइल कंपनी के पोज एजेंट है जिनके पास से भी पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं।
बरामद किए गए अभिलेखों में राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित हैं जो या तो खुद जीवन बीमा की पॉलिसी धारक हैं या फिर मृतक के नॉमिनी हैं। सदस्यों द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी के साथ-साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत भी क्लेम हड़पने का कार्य किया जाता है। इसमें 18 से 50 वर्ष तक के आयु के व्यक्ति की मृत्यु के बाद दो लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है।