asd संभल जामा मस्जिद के पास कुंए में नहीं होगी पूजा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

संभल जामा मस्जिद के पास कुंए में नहीं होगी पूजा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

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संभल 10 जनवरी। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शाही जामा मस्जिद के पास बने कुएं की पूजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से मामले को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।

याचिका में कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संभल के शाही जामा मस्जिद के परिसर में स्थित कुएं के संबंध में उनकी इजाजत के बगैर कोई कदम न उठाए जाएं। अदालत ने दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। नगर पालिका ने कुंए में पूजा करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि संभल नगर पालिका द्वारा संभल मस्जिद के पास स्थित कुएं के संबंध में जारी नोटिस पर अमल न किया जाए। यह मामला उस याचिका की सुनवाई में उठाया गया जो संभल शाही जामा मस्जिद समिति ने सर्वे के खिलाफ दायर किया था। याचिका में 19 नवंबर, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त मामले में दावा किया गया था कि मुगल काल की संरचना एक प्राचीन मंदिर को नष्ट कर बनाई गई थी।

29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के संभल की ट्रायल कोर्ट को कहा था कि वह मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित मामले में कोई आदेश पारित न करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने संभल की एक निचली अदालत को चंदौसी स्थित मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण मामले में कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को हिंसा-प्रभावित क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने का निर्देश दिया था।

इसी बीच शुक्रवार को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने मस्जिद समिति के वकील हुफेजा अहमदी की ओर से उठाए गए मुद्दे पर सुनवाई की। वकील ने अदालत का ध्यान नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस की ओर दिलाया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि दूसरों को इसका उपयोग करने देने में क्या हर्ज है? इस पर अहमदी ने जवाब दिया कि नोटिस में कुएं को ‘हरी मंदिर’ कहा गया है, और आशंका जताई कि इसका उपयोग पूजा और स्नान के लिए किया जा सकता है।

अहमदी ने कहा कि कुएं का उपयोग मस्जिद के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि नगर पालिका के नोटिस को लागू नहीं किया जाए। नोटिस के जवाब में दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी। तब तक नगर पालिका का नोटिस प्रभावी नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी, 2025 को होगी इस बीच सर्वेक्षण रिपोर्ट को सील में रखा जाएगा और कोई भी नया आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

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