Date: 22/12/2024, Time:

भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर लोकायुक्त की छापेमारी, 52 किलो सोना और 10 करोड़ नकद बरामद

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भोपाल, 20 दिसंबर। भोपाल में एक पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनके साथी चंदन सिंह गौर के घर लोकायुक्त के छापे के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। मेंडोरी गांव के पास एक गाड़ी से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये मिले हैं। यह संपत्ति शर्मा और गौर से जुड़ी हो सकती है, जिन पर पहले से ही आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था। छापे में शर्मा के घर से 2.5 करोड़ रुपये नकद, जेवर और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। शर्मा ने एक साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और अब रियल एस्टेट के कारोबार में हैं।

लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट ने सौरभ शर्मा और चंदन सिंह गौर के घरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और अवैध भूमि उपयोग की शिकायतों के बाद शुरू हुई थी। शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित घर से 2.5 करोड़ रुपये नकद मिले। साथ ही सोने-चांदी के जेवर और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए। इन संपत्तियों की कुल कीमत तीन करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है। शर्मा के अलावा गौर के घर से भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई।

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा मेंडोरी गांव के पास एक छोड़ी हुई गाड़ी से हुआ। इस गाड़ी से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये नकद मिले हैं। लोकायुक्त अधिकारियों को शक है कि यह सोना और नकदी शर्मा और गौर की अवैध कमाई का हिस्सा हो सकते हैं। एडीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद ने इस बात की पुष्टि की है कि जांच अभी जारी है और आगे और भी खुलासे हो सकते हैं।

सौरभ शर्मा पहले आरटीओ में कांस्टेबल थे। उन्होंने एक साल पहले परिवहन विभाग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। अब वे रियल एस्टेट के कारोबार में हैं। छापेमारी में शर्मा की कई प्रॉपर्टी, एक होटल और एक स्कूल में निवेश का भी पता चला है। ये प्रॉपर्टी भोपाल सहित कई जिलों में फैली हुई है। शर्मा मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं।

शर्मा को अपने पिता की मौत के बाद अनुकम्पा नियुक्ति पर परिवहन विभाग में नौकरी मिली थी। 12 साल की नौकरी के दौरान उनकी जीवनशैली और संपत्ति में भारी बदलाव आया। इससे लोगों को शक हुआ। अधिकारियों से टकराव और आरक्षित जमीन पर बने एक स्कूल को लेकर शिकायतों के बाद शर्मा ने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। वे रियल एस्टेट के काम पर ध्यान देना चाहते थे।शर्मा और गौर दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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